अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और कृषि से संबंधित बिजनेस/ Agriculture Business Idea करने की सोच रहे हैं, तो खाद-बीज की दुकान/ Fertilizer Seed Shop खोल सकते हैं.
ऐसे में आइए खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस कैसे लें?
How to Get License for Open Fertilizer and Seed Shop?
उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं-
शहरी क्षेत्रों की तरह ही, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजनेस के कई अवसर हैं. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित बिजनेस का अहम रोल है.
गौरतलब है कि भारत सरकार भी कृषि से संबंधित बिजनेस/Agriculture Business Idea करने के लिए किसानों और लोगों को प्रोत्साहित कर रही है.
अगर आप एक किसान हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और कृषि से संबंधित बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो खाद-बीज की दुकान/ Fertilizer Seed Shop खोल सकते हैं.
खाद-बीज का बिजनेस/ Fertilizer and Seed Business ग्रामीण क्षेत्र का इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है.
आवेदन प्रक्रिया और जरुरी डॉक्यूमेंट
हालांकि, खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस/ License for Fertilizer and Seed Shop लेने की जरुरत पड़ती है.
इसके अलावा, लाइसेंस लेने के लिए आवेदक का 10वीं पास होना भी अनिवार्य है.
वहीं, सरकार किसानों को ऑनलाइन माध्यम से खाद व बीज स्टोर का लाइसेंस/ License of Fertilizer and Seed Store देने का काम करती है.
ऐसे में आइए आज हम आपको खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं –
खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए जरूरी योग्यता
एक वक्त था जब कोई भी व्यक्ति खाद-बीज की दुकान को आसानी से शुरू कर सकता था, लेकिन मौजूदा वक्त में यदि कोई व्यक्ति खाद व बीज की दुकान खोलना चाहता है, तो उसका 10वीं पास होना अनिवार्य है.
इसके अलावा, वह डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फार इनपुट डीलर भी होना चाहिए.
वहीं, इस डिप्लोमा के आधार पर वह भारत के किसी भी राज्य मे बीज, खाद व दवाई बेचने का लाइसेंस प्राप्त कर सकता है.
आवेदक अगर एग्रीकल्चर से बीएससी है, तो भी वह खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेने के लिए आवदेन कर सकता है.
लाइसेंस लेने के लिए जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- एग्रीकल्चर में डिप्लोमा
- दुकान या फर्म का नक्शा
खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस कैसे लें?
खाद व बीज भंडार खोलने के लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा.
इस लाइसेंस को लेने के बाद ही आप खाद-बीज का बिजनेस शुरू कर पाएंगे.
वहीं, आप खाद-बीज दुकान का लाइसेंस ऑनलाइन माध्यम से आसानी से बनवा सकते हैं.
यदि आप बिहार के निवासी हैं और ऑनलाइन अपनी दुकान का लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं,
तो आप लिंक पर विजिट कर आवेदन से संबंधित पूरी प्रक्रिया जान सकते हैं.
वहीं लिंक पर विजिट कर सभी जरूरी दस्तावेज सबमिट कर आप खाद-बीज लाइसेंस के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं.