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50 हेक्टेयर में बोई जाने वाली फसलों का भी होगा बीमा – मंत्री श्री पटेल

वनग्रामों और छोटे किसानों को लाभान्वित करने के दिये निर्देश

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वनग्रामों के किसानों के साथ अन्य छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने के लिये सरकार महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया कि बीमा योजना में प्रावधानित पटवारी हल्का स्तर पर 100 हेक्टेयर की बुआई क्षमता को घटाकर 50 हेक्टेयर करने के निर्देश दिये हैं।

 

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सरकार प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित किसानों को राहत देने के लिये सभी आवश्यक उपाय और प्रावधान कर रही है। इसी क्रम में फसल बीमा योजना का अधिकतम किसानों को लाभ दिलाने के लिये पहले प्रीमियम जमा कराने की अवधि को बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया। इसके पश्चात भारत सरकार से अनुरोध कर इसे 7 सितम्बर तक बढ़ाया गया है। प्रदेश में गरीबों और किसानों को लाभ पहुँचाने के लिये सीहोर और हरदा जिले के वन ग्रामों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल कराया गया है।

 

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कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने जारी किये निर्देश 

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि छोटे किसानों के हित में अब एक और प्रभावी पहल की जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिये पटवारी हल्का स्तर पर 100 हेक्टेयर बुआई क्षमता को घटाकर 50 हेक्टेयर करने के लिये कृषि विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने कहा है कि इससे छोटे, मझौले और गरीब किसानों को अधिकतम राहत पहुँचाई जा सकेगी।

 

मंत्री श्री पटेल ने रबी वर्ष 2020-21 तथा आगामी समस्त फसलों को बीमा योजना में लाने के लिये सभी आवश्यक पुख्ता कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं, जिससे कि प्रदेश के अधिकतम किसान लाभान्वित हो सकें।

 

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