मध्य प्रदेश में किसान 31 जुलाई तक करा सकते हैं खरीफ फसल बीमा

म.प्र. में खरीफ 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना गत दिनों जारी हो गई। प्रदेश में जिलों को 11 कल्स्टर में बांटा गया है तथा खरीफ की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

अऋणी किसान अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोकसेवा केन्द्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से करवा सकते हैं। ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जाएगा।

 

फसल बीमा

सरकार ने अब तहसील स्तरीय इकाई को बीमा इकाई-1 एवं पटवारी हल्का इकाई को बीमा इकाई-2 नाम दिया है। जिला स्तर इकाई को यथावत रखा गया है।

अधिसूचना के अनुसार बीमित फसलों में जिला स्तर पर- उड़द एवं मूंग, बीमा इकाई-1  स्तर पर- ज्वार, कोदो, कुटकी, मूंगफली, तिल व कपास तथा बीमा इकाई-2 स्तर पर- धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा व अरहर शामिल है।

खरीफ मौसम में सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का मात्र अधिकतम 2 प्रतिशत किसानों द्वारा देय है तथा कपास फसल के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम देय है।

 

जिलों का आवंटन

राज्य में खरीफ 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश के तहत चयनित 4 कम्पनियों को क्लस्टर के मुताबिक जिलों का आवंटन दिया गया है।

इन कम्पनियों में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस, एस.बी.आई. जनरल एवं एचडीएफसी एर्गो शामिल है।

अधिसूचना के मुताबिक 11 क्लस्टरों में से 6 क्लस्टरों में आवंटित 37 जिले एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को दिए गए हैं, जिसमें मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगर-मालवा, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, अशोकनगर, भिण्ड, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, राजगढ़, श्योपुर, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिण्डोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, शहडोल, उमरिया, छतरपुर, दमोह, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, सतना, सीधी, सागर, सिंगरौली एवं टीकमगढ़ शामिल हैं।

इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस को केवल उज्जैन, जिला तथा एचडीएफसी एर्गो को 7 जिले अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खण्डवा एवं खरगोन आवंटित किए गए हैं।

तीन क्लस्टरों के 7 जिले एसबीआई जनरल कंपनी को दिए गए हैं इसमें देवास, इंदौर, रायसेन, विदिशा, बैतूल, हरदा एवं होशंगाबाद शामिल हैं।

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