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CM लाड़ली बहना आवास योजना के लिए 17 सितंबर से भरे जाएंगे आवेदन

4.75 लाख हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ मिलेगा।

इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू होगी।

योजना से जुड़े नियम भी तय किए गए हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा 4.75 लाख लाड़ली बहनों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू होगी। वही आवेदन की प्रक्रिया 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी।

इस दौरान लाड़ली बहनें आवेदन करने की पात्रता रखेंगी।

 

4.75 लाख हितग्राहियों को मिलेगा घर

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1.31 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में 1000 प्रति महीने भेजे जा रहे हैं।

इसके साथ ही अब उन्हें आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य आवास योजना के लाभ से वंचित रह गए आवासहीन को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में आवास देने का कार्य पूरा किया जाएगा।

योजना के आवेदन जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं पात्र हितग्राही आवेदन पत्र भरकर ग्राम पंचायत में जमा करेंगे।

 

आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू होगी।

वहीं 5 अक्टूबर तक ग्राम पंचायत में आवेदन लिए जाएंगे।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी थी।

 

इन्हें मिलेगा योजना का लाभ

  • MIS पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए और चिन्हित 97 हजार परिवार को इसका लाभ मिलेगा
  • इसके साथ ही वैसे आवेदक, जिनके आवेदन भारत सरकार के MIS पोर्टल पर रिजेक्ट हो गए हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा
  • इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और जाति गति जनगणना 2011 और आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं होने वाले हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा
  • साथ ही केंद्र और राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ जिन्हे प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे हितग्राहियों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी
  • जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं अथवा दो से कम कमरे वाले कच्चे मकान में निवास कर रहे हैं, ऐसे हितग्राहियों को भी शासन के आवास योजना का लाभ मिलेगा।

 

यह होंगे अपात्र
  • जिनकी मासिक आय 12000 से अधिक है, वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे
  • इसके अलावा परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
  • 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित और 5 एकड़ से अधिक और सिंचित कृषि भूमि होने पर इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे
  • साथ ही चौपहिया वाहन के साथ यदि किसी परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में हो, तो उन्हें इस योजना की पात्रता नहीं होगी।

 

कैसे करें आवेदन
  • मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • इस योजना के पात्र हितग्राही आवेदन पत्र भरकर ग्राम पंचायत में जमा करेंगे।
  • सभी आवेदन पत्रों को pmayg.nic.in पर रजिस्टर्ड किया जाएगा।
  • वहीं पंचायतवार यह सूची जिला पंचायत के सीईओ को भेजी जाएगी।
  • सीईओ द्वारा जांच कर आवेदन पत्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
  • वही हितग्राहियों की सूची का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
  • जिसके बाद आवास स्वीकृत की कार्रवाई जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पूरी की जाएगी।

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