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सब्सिडी पर पॉली हाउस एवं शेड नेट हाउस निर्माण कर खेती करने के लिए आवेदन करें

पॉली हाउस एवं शेड नेट हाउस अनुदान हेतु आवेदन

किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है | बेमौसम बारिश, कहीं अधिक तो कहीं कम बारिश, ओला वृष्टि, आंधी तूफ़ान सभी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिससे चंद समय में किसानों की फसल ख़राब हो जाती है | ऐसे में किसानों के पास सरंक्षित खेती का आप्शन बाकी है सरंक्षित खेती के दो फायदे हैं एक तो किसान बेमौसम खेती कर फसलों के सही दाम ले सकते हैं साथ ही प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान से बचाया जा सकता है | देश में सरंक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) चलाई जा रही है, जिसक एक घटक है “सरंक्षित खेती” |

सरंक्षित खेती के तहत सरकार किसानों को सहयता के लिए सरकार अनुदान देती है | मध्यप्रदेश राज्य में अभी इसके घटक पॉली हाउस एवं शेड नेट हाउस पर किसानों को सहायता देने के लिए आवेदन आमंत्रित किये है जिसकी पूरी जानकारी इस प्रकार हैं |

 

पॉली हाउस एवं शेड नेट हाउस के तहत दिया जाने वाला अनुदान

देश में सरंक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) चलाई जा रही है, जिसक एक घटक है “सरंक्षित खेती” | मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों सरक्षित खेती हेतु प्रोत्साहन देने के लिए व्यावसायिक उद्यायिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है जिसके तहत किसानों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी किसानों को दी जाती है |

 

ग्रीन हाउस ढांचा/ पॉली हाउस: प्रति लाभार्थी 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के लिए लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है |

शेडनेट हाउस:- योजना के तहत शेड नेट हाउस या जाली गृह निर्माण पर प्रति लाभार्थी 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के लिए लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है |

उच्च कोटि सब्जी/फल/फूल उत्पादन:- पॉली हाउस/ छायादार जाली गृह के तहत उच्च कोटी सब्जी एवं फूलों की खेती और रोपण सामग्री की लागत पर प्रति लाभार्थी 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के लिए लागत का 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है |

 

यह भी पढ़े : वर्मी खाद इकाई एवं पैक हाउस पर सब्सिडी हेतु आवेदन करें

 

ग्रीन हाउस /शेड नेट हाउस पर सब्सिडी हेतु जारी लक्ष्य

घटक  जिला  वर्ग 
शेड नेट हाउस – टयूब्लर स्ट्रक्चर

 

 

 

 

मंडला, छतरपुर, अलीराजपुर, खरगौन, बडवानी

 

सामान्य/अनुसूचित जाति 
 

डिंडोरी

 

अनुसूचित जाति 
 

आगर-मालवा, रतलाम

 

सामान्य/अनुसूचित जाति 
 

ग्वालियर, टीकमगढ़, राजगढ़, दतिया, हरदा, इंदौर, गुना, सिंगरौली, होशंगाबाद, मंदसौर, रायसेन, सागर, धार, झाबुआ

 

सामान्य
 

नीमच 

 

सभी वर्ग 
ग्रीन हाउस ढांचा (टयूब्लर स्ट्रक्चर) – 500 से 1008 वर्ग मीटर तक  

ग्वालियर, गुना, बुहरानपुर, राजगढ़, धार, मंदसौर, सिंगरौली, सीधी

 

सामान्य 
 

छतरपुर

 

अनुसूचित जनजाति \  अनुसूचित जाति
ग्रीन हाउस ढांचा (टयूब्लर स्ट्रक्चर) – 2080 से 4000 वर्ग मीटर तक  

राजगढ़, ग्वालियर, खण्डवा, रायसेन, मंदसौर, बैतूल, धार, गुना, खरगौन, इंदौर, सीधी 

 

सामान्य 
 

छतरपुर, रतलाम

 

अनुसूचित जनजाति \  अनुसूचित जाति
उच्च कोटि की सब्जियों की खेती – पाॅली हाउस / शेडनेट हाउस  

अशोकनगर, हरदा, खण्डवा, टीकमगढ़, आगर-मालवा, दतिया, ग्वालियर, छतरपुर, भोपाल, होशंगाबाद, सागर, मंदसौर, गुना, रायसेन, धार

सामान्य 
 

अलीराजपुर, बडवानी, खरगौन

 

सामान्य / अनुसूचित जनजाति

 

 

नीमच, रतलाम, सीधी

सभी वर्ग 

 

 

यह भी पढ़े : किसान सब्सिडी पर मधुमक्खी पालन, प्रिजरवेशन यूनिट एवं संकर सब्जी उत्पादन के लिए आवेदन करें

 

जारी लक्ष्य हेतु किसान आवेदन कब करें

मध्यप्रदेश राज्य के किसान लक्ष्य के अनुसार 18 अगस्त 2020 को दोपहर 11 बजे से आवेदन कर सकते हैं | उपरोक्त दिए गये जिलेवार लक्ष्यों के संबंध में जिलो को आवंटित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक आवेदन किये जा सकते हैं | एकीकृत बागबानी विकास मिशन (MIDH) योजना का लाभ लेने के लिए फोटो, आधार नम्बर, खतोनी की प्रति, बैंक पासबुक एवं जाती प्रमाण पात्र होना चाहिए | किसान योजना से जुडी कसी भी तरह की जानकारी के लिए जिले के उप/सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग या विकासखंड स्तर पर वरिष्ठ उद्यान अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं |

योजना के लिए नियम एवं शर्तें
  • किसान को आधार नम्बर सहित ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य हैं |
  • कृषक को अपने हिस्से की अंश पूँजी की व्यवस्था स्वयं की अथवा बैंक ऋण के माध्यम से करनी होगी बैंक ऋण वाले कृषक को प्राथमिकता दी जाएगी |
  • योजना का क्रियान्वयन कृषक निजी भूमि में किया जायेगा |
  • हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए |
  • वनाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त आदिवासियों को भी अनुदान की पात्रता होगी |

 

पॉली हाउस एवं शेड नेट हाउस अनुदान हेतु आवेदन कहाँ से करें ?

किसान आवेदन उधानिकी एवं खाध प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं अत: किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उधानिकी एवं मध्य प्रदेश पर देखे सकते हैं  अथवा जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें| मध्य प्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए आनलाईन पंजीयन उधानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर कृषक पंजीयन कर सकते हैं |

 

पॉली हाउस एवं शेड नेट हाउस अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें

 

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