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सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए अभी आवेदन करें

कृषि क्षेत्र में आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान देती है,

ताकि किसानों को इन कृषि यंत्रों को ख़रीदने में किसी प्रकार की आर्थिक बाधा ना आए।

इस कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार ने विभिन्न प्रकार की थ्रेशर एवं प्लाऊ किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य जारी किए हैं।

इच्छुक किसान इन कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

 

अनुदान हेतु आवेदन

मध्य प्रदेश कृषि अभियान्त्रिकी संचालनालय द्वारा राज्य में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंर्तगत थ्रेशर एवं प्लाऊ कृषि यंत्र के लिए किसानों से आवेदन माँगे गये हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए किसान 29 दिसंबर 2023 दोपहर 12 बजे से 07 जनवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।

इच्छुक किसान इस दौरान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों में से दिनांक 11 जनवरी 2024 लॉटरी निकाली जाएगी।

जिसके बाद चयनित किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीद सकते हैं।

 

इन कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए कर सकते हैं आवेदन

कृषि विभाग द्वारा अभी अलग-अलग प्रकार की थ्रेशर एवं प्लाउ के लिये किसानों से आवेदन माँगे गये हैं।

जो इस प्रकार है:-

  • मल्टीक्रॉप थ्रेशर (35 बी.एच.से अधिक),
  • एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (35 बी.एच.से अधिक),
  • मल्टीक्रॉप थ्रेशर (क्षमता 4 टन/घंटा से अधिक),
  • एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (क्षमता 4 टन/ घंटा से अधिक),
  • रिवर्सिबल प्लाऊ / मैकेनिकल / हाइड्रोलिक

 

कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान Subsidy दिया जाएगा?

मध्य प्रदेश में किसानों को अलग–अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग–अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 50 प्रतिशत तक है।

इसमें किसान जो कृषि यंत्र लेना चाहते हैं वह किसान ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

 

किसानों को जमा करना होगा धरोहर राशि

अभी तक किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए बैंक से डिमांड ड्राफ्ट डी.डी. बनवाना होता है, जिसे सरकार ने अब समाप्त कर दिया है।

किसानों को अब वांछित धरोहर राशि सीधे आवेदन करते समय ऑनलाइन ही जमा करनी होगी।

पोर्टल पर लॉटरी के बाद जिन आवेदकों के नाम कंफर्म या प्रतीक्षा सूची में होंगे उनकी धरोहर राशि प्रकरण के अंतिम निराकरण पश्चात ही वापस उनके खाते में भेज दी जाएगी एवं जिन आवेदकों का चयन लॉटरी में नहीं होगा उनकी धरोहर राशि तत्काल वापस कर दी जायेगी।

इसमें किसानों को मल्टीक्रॉप थ्रेशर/ एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (35 बी.एच.पी से अधिक) के लिए 5000 रुपये, मल्टीक्रॉप थ्रेशर/ एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (क्षमता 4 टन/घंटा से अधिक) के लिए 10,000 रुपये एवं रिवर्सिबल प्लाऊ/मैकेनिकल/हाइड्रोलिक के लिए 5000 रुपए का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से करना होगा।

किसानों को यह भुगतान पोर्टल पर आवेदन करते समय ही करना होगा।

 

आवेदन कहाँ करें?

मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है।

अतः जो किसान भाई दिये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं उन किसानों को ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा,

जो किसान CSC सेंटर या MP ऑनलाइन पर जाकर करा सकते हैं।

https://farmer.mpdage.org/

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