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6 साल में किसानों को मिला 1 लाख 30 हजार करोड़ का फसल बीमा क्लेम

फसल बीमा योजना

 

2016-17 से 2021-22 के दौरान यानी पिछले छह सालों के दौरान पीएमएफबीवाई के तहत 12.38 करोड़ आवेदक किसानों को 1,30,185 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है.

वहीं देश में 10 राज्य और पांच केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को लागू नहीं किए हैं.

 

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को बताया कि देश में 10 राज्य और पांच केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को लागू नहीं किए हैं.

चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, लद्दाख और लक्षद्वीप ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो वर्तमान में पीएमएफबीवाई को लागू नहीं किए हैं.

वहीं पिछले 6 सालों के दौरान किसानों को पीएमएफबीवाई के तहत प्रीमियम का लगभग पांच गुना क्लेम मिला है.

 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत

केंद्र सरकार के द्वारा साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की गई थी, ताकि पैसे की कमी और उच्च प्रीमियम दरों के कारण जो किसान अपनी फसलों का बीमा नहीं करा पाते हैं, वो किसान आसानी से पीएमएफबीवाई का लाभ उठाकर अपनी फसलों का बीमा करा सकें.

पीएमएफबीवाई भूस्खलन, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, बादल फटने और प्राकृतिक आग के कारण फसल के नुकसान के लिए कवरेज प्रदान करता है. 

प्रीमियम का पांच गुना भुगतान 

2016-17 से 2021-22 के दौरान यानी पिछले छह सालों के दौरान पीएमएफबीवाई के तहत 12.38 करोड़ आवेदक किसानों को 1,30,185 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है.

इस दौरान किसानों ने करीब 25,174 करोड़ रुपये का प्रीमियम भरा था.

यानी किसानों को दावों के रूप में भुगतान किए गए प्रीमियम का लगभग पांच गुना प्राप्त हुआ है.

 

पीएमएफबीवाई के तहत क्लेम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसान को दो तरह से बीमा क्लेम मिलता है.

जिसमें पहला बीमा क्लेम तब मिलता है, जब किसान की किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो जाए.

वहीं दूसरा बीमा क्लेम किसान को तब मिलता है, जब औसत आधार पर फसल उत्पादन कम हो जाए. 

फसल बीमा के लिए आवेदन

अगर आप एक किसान हैं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन कर सकते हैं.

अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले PMFBY के आधिकारिक पोर्टल से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें.

इस फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारियां भरकर अपने जिले के नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय या बागवानी विभाग में जमा कर दें.

इस तरह से आप अपनी फसलों का आसानी से बीमा करा सकते हैं और भविष्य में फसल खराब होने पर बीमा के लिए क्लेम कर सकते हैं.

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