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मध्य प्रदेश के किसान 31 दिसम्बर तक करा सकेंगे रबी फसलों का बीमा

मध्य प्रदेश में किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है।

रबी 2023-24 की अधिसूचित फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 है।

अऋणी किसान अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोकसेवा केन्द्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से करवा सकते हैं।

ऋणी किसानों का बीमा निर्धारित बैंक के माध्यम से किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि यह योजना स्वैच्छिक है।

 

अधिसूचना जारी

रबी 2023-24 की अधिसूचना के अनुसार बीमित फसलों में जिला स्तर पर मसूर, तहसील स्तर पर अलसी तथा पटवारी हल्का स्तर पर गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना एवं राई-सरसों फसल को अधिसूचित किया गया है।

कृषको को सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का प्रीमियम अधिकतम 1.5 प्रतिशत देना होगा।

योजना के तहत सभी बीमित अधिसूचित फसलों के लिए सभी कृषकों के लिए क्षतिपूर्ति स्तर 80 प्रतिशत होगा।

किसान योजना से बाहर आने के लिए बीमांकन की अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व तक विकल्प चुन सकते हैं।

 

इन जिलो में यह कंपनी करेगी काम

जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में जिलों के 11 क्लस्टर बनाए गए हैं।

इन क्लस्टरों में 4 कम्पनियां फसल बीमा का कार्य करेंगी।

इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी 1 जिले उज्जैन में, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी 7 जिले देवास, इंदौर, रायसेन, विदिशा, बैतूल, हरदा एवं होशंगाबाद में,

एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी भी 7 जिले में अलिराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खंडवा एवं खरगौन तथा

एग्रीकल्चर इंश्योरेंंस कम्पनी ऑफ इंडिया 37 जिलों में मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगर-मालवा, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, अशोकनगर, भिंड, दतिया, गुना, मुरैना, ग्वालियर, राजगढ़, श्योपुर, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, शहडोल, उमरिया, छतरपुर, दमोह, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सीधी, सिंगरौली एवं टीकमगढ़ में कार्य करेंगी।

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