हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

रबी सीजन की फसल का कैसे करवाएं बीमा

ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस

 

PM Fasal Beema Yojana के तहत देशभर में 1 से 7 दिसंबर तक फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है.

इसके तहत किसानों को 1.5% ब्याज पर रबी फसलों को सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए जागरुक किया जाएगा.

 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी योजना कहते हैं.

इस योजना में हर साल 5 करोड़ किसानों के आवेदन प्राप्त किए जाते हैं.

कृषि मंत्रालय ने भी माना है कि पिछले 6 साल में किसानों का रुझान पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) में बढ़ा है.

साल 2016 में जारी इस योजना ने गैर-कर्जदार किसान, सीमांत किसान और छोटे किसानों का विश्वास भी जीता है.

आंकड़ों की मानें तो पीएमएफबीवाई में इन किसानों की हिस्सेदारी 282% बढ़ गई है.

स योजना के तहत हर सीजन की फसलों को सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है.

 

इस रबी सीजन में भी किसानों की जागरूकता पीएमएफबीवाई में बढ़ाने के लिए फसल बीमा सप्ताह चलाया जा रहा है.

1 से 7 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के बाद किसान 31 दिसंबर तक अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं.

इस आर्टिकल के जरिए आपको विस्तार से बताएंगे किसान कैसे रबी फसल का बीमा करवा सकते हैं, क्या ब्याज दरें है, सब्जी फसलों के लिए बीमा का प्रीमियम क्या है. आइए जानते हैं.

 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

पीएम फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का बीमा करवाने के लिए किसानों को 1.5  ब्याज का भुगतान करना होगा.

इसके बदले में प्राकृतिक आपदाओं से फसल को नुकसान होने पर बीमा कंपनियां, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर किसानों को मुआवजा देती है.

इस बीमा योजना से जुड़कर बड़े नुकसान से राहत पा सकते हैं.

 

इन जोखिमों में मिलता है बीमा क्लेम

पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों की खड़ी फसल यदि सूखा,लंबी सूखा अवधि, बाढ़, जल भराव, कीट एवं व्याधि, भूस्खलन, प्राकृतिक आग एवं बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात ने बर्बाद हो जाए या 50% तक उपज कम हो जाए तो 72 घंटे के अंदर अपनी बीमा कंपनी को जानकारी देनी होती है.

इसके अलावा खेत में काटकर सुखाने के लिए फैलाकर छोडी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती बारिश या असामयिक बारिश या ओलावृष्टि से नुकसान हो, ऐसी स्थिति में कटाई उपरांत 14 दिन के लिए फसल बीमा क्लेम के हकदार होंगे.

 

आवश्यक दस्तावेज

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का बीमा करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी और ऑफलाइन आवेदन में हार्ड कॉपी लगाई जाती है. ये है दस्तावेज

  • फसल बीमा का आवेदन फार्म
  • फसल बुआई का प्रमाण-पत्र
  • किसान के खेत का नक्शा
  • खेत का खसरा या बी-1 की प्रति
  • किसान का आधार कार्ड
  • किसान का बैंक खाता विवरण या पासबुक 
  • किसान का पासपोर्ट साइज फोटो

 

यहां करें आवेदन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं. ये किसान की सुविधा के ऊपर है.

अगर ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं तो ऑफिशियल साइट https://pmfby.gov.in/ से आवेदन फॉर्म डाउनेलोड करें. इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां ठीक प्रकार से भर लें.

सभी दस्तावेजों की कॉपी लगाकर अपने जिले के नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय या बागवानी विभाग में जमा करवा सकते हैं.

  • ऑनलाइन आवेदन करन के लिए पीएम फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाएं.
  • यहां किसान अपना रजिस्ट्रेशन करें. इस काम में ई-मित्र या सीएसी सेंटर की मदद भी ले सकते हैं.
  • किसान का पंजीकरण पूरा होने के बाद Apply as a Farmer के विकल्प को चुनना है.
  • यहां एक ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा, जहां मांगी गई सारी जानकारियां ठीक तरह से भरनी होंगी.
  • इस फॉर्म को भरने के बाद प्रीव्यू करें, जिससे गलतियों का पता चल सके.
  • अगर फॉर्म ठीक तरह से भरा गया है तो दस्तावेजों को अटैच करके सब्मिट कर दें. 

पीएम फसल बीमा योजना में आवेदन करने के बाद एक एप्लीकेशन कोड मिलता है, जो बीमा क्लेम करने के लिए अनिवार्य है. इसे संभाल कर रखें.

इस तरह किसान रबी सीजन की फसलों की सुरक्षा के लिए बीमा करवा सकते हैं.

यह भी पढ़े : मल्टीक्रॉप थ्रेशर और अन्य यंत्रों की आवेदन तिथि 6 दिसंबर तक बढ़ाई

 

यह भी पढ़े : इस डॉक्यूमेंट के बिना भी कैंसिल हो सकते हैं 2,000 रुपये

 

शेयर करें