देश में अधिक से अधिक किसान कृषि यंत्रों का उपयोग कर अपनी आमदनी बढ़ सकें इसके लिए कृषि विभाग द्वारा अलग-अलग कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है।
उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग से किसानों की मजदूरों पर निर्भरता कम होती है और समय पर वे कृषि कार्य पूर्ण कर सकते हैं।
इस कड़ी में एमपी के खरगोन जिले में बीते एक साल में कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जिले के 05 हितग्राहियों को कस्टम हायरिंग योजना एवं 285 हितग्राहियों को ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ दिया गया है।
कस्टम हायरिंग केंद्र पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलता है?
कृषि अभियांत्रिकी खरगोन के अधिकारी द्वारा बताया गया कि कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत 10 से 25 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट पर वास्तविक लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत बीते 01 वर्ष में जिले के 05 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।
इस योजना से लाभान्वित होने वाले हितग्राही किसानों को किराये पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध करा रहे हैं।
इससे किसानों को उन्नत कृषि यंत्रों का लाभ मिल रहा है और कस्टम हायरिंग वाले हितग्राही को रोजगार मिल रहा है।
कृषि यंत्र पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलता है?
मध्य प्रदेश में किसानों को ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत किसानों को उन्नत कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान दिया जाता है।
इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को कृषि यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जबकि अन्य कृषकों को 40 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ दिया जाता है।
बीते 01 वर्ष में इस योजना के अंतर्गत जिले के 285 किसानों को लाभान्वित किया गया है।
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