छोटे किसानों को राहत, पावर टिलर खरीदने पर सरकार दे रही 55% अनुदान

आज के दौर में खेती में ट्रैक्टर किसानों की बड़ी ताकत बन चुका है. छोटे किसानों को अब बड़े किसानों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी.

यह बहुउपयोगी मशीन अकेले 50 से अधिक कृषि कार्य कर सकती है. खास बात यह है कि मध्यप्रदेश सरकार इस मशीन की खरीद पर सब्सिडी भी दें रही है.

आइए जनिए सब…

हमारे देश में अभी भी कुछ ऐसे गरीब छोटे किसान है, जिनको खेती करने के लिए बड़े किसानों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नही होगा.

अगर कम जमीन वाले किसान पावर टिलर मशीन को खरीदते हैं, तो पावर टिलर ट्रैक्टर की मदद से 50 तरह के खेती से जुड़े कार्य आसानी से कर सकते हैं और दो-तीन एकड़ के खेतों की खेती इस पावर टिलर से साथ सफलतापूर्वक की जा सकती है.

यानी की यह यंत्र छोटे किसानों के लिए एक सही विकल्प साबित हो सकता है.

 

पावर टिलर ट्रैक्टर से क्या फायदा होगा?

किसान भाई अगर इस पावर टिलर ट्रैक्टर की खरीद करते हैं, तो वह अपनी खेती को ओर भी आसन बना सकते हैं.

पावर टिलर खेतों के कार्य इस प्रकार करेंगा आसान जानें-

  • किसान अपने खेत की जुताई से लेकर बुवाई तक इस मशीन की सहायता से आसान तरीके से कर सकते हैं.
  • पावर टिलर ट्रैक्टर से खरपतवार निकालने के साथ दवा का स्प्रे और खेती की कटाई के कार्य भी किए जा सकते हैं.
  • इस पावर टिलर ट्रैक्टर से किसानों को फायदा होता है कि डीजल का खर्च कम आता है, जिससे काम लागत में काम ज्यादा हो जाता है.

 

कितनी मिलेगी सब्सिडी की छूट?

मध्यप्रदेश सरकार पावर टिलर ट्रैक्टर जैसे यंत्र खरीदने पर किसानों की भारी सहायता कर रही है, ताकि किसान भाई इन यंत्रों की मदद से खेती कर अपनी आय में इजाफा कर सकें.

साथ ही इस उपकरण पर उद्यानकी विभाग 55% तक की सब्सिडी मुहैया करवा रहा है.

वहीं, जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उन किसानों को सरकार की ओर से पावर टिलर पर 55% सब्सिडी की छूट मिलेगी.

इसके अलावा 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 45% तक अनुदान मिलेगा.

 

कीमत और अनुदान की जानकारी

बाजार में पावर टिलर की कीमत 70,000 रुपये से शुरू होकर 1.5 लाख रुपय तक जाती है.

इस पर सरकार की ओर से 80,000 रुपये तक का अनुदान दिया जा सकता है. यानी किसान बहुत कम राशि में यह उपयोगी कृषि यंत्र खरीद सकते हैं.

 

ऐसे करें आवेदन

पावर टिलर खरीदने के लिए किसानों को सबसे पहले mpfsts.mp.gov.in पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

इसके बाद योजना सेक्शन में जाकर पावर टिलर योजना का चयन करना होगा. पात्र किसानों का चयन लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाता है.

चयन होने के बाद किसान अधिकृत कंपनियों से अपनी पसंद का पावर टिलर खरीद सकते हैं.

PM Kisan : किन किसानों को मिलेगा लाभ और कौन रह जाएंगे बाहर?