लॉटरी सूचियॉ
कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी
मध्यप्रदेश में किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर किसान वर्ग एवं श्रेणी के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 50 प्रतिशत तक है।
किसान ऊपर दिए यंत्रों में से जो भी कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, वह किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।
किसानों को जमा करना होगा 5000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को बैंक ड्राफ्ट बनाना जरुरी है।
दिए गए कृषि यंत्रों के लिए किसानों को 5,000 रूपये का बैंक ड्राफ्ट स्वयं के नाम से बनवाना होगा।
आवेदन करते समय किसान बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति तथा नंबर अपलोड करना होगा।
बैंक ड्राफ्ट उसी के नाम से होना चाहिए जिसके नाम से आवेदन किया जा रहा है।
अगर किसी और के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाया जाता है तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
नोट :- पूर्व में कुछ कृषको के आवेदन गलत तरीके से बैंक ड्राफ्ट बनवाये जाने के कारण निरस्त हुए थे अतः अब बैंक ड्राफ्ट हेतु निम्न निर्देशों का पालन भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये-
- बैंक ड्राफ्ट पर आवेदक का नाम व पोर्टल में आवेदन के कृषक का नाम सामान होना अनिवार्य है।
- आवेदक को स्वयं के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनवाकर आवेदन के साथ अपलोड करना होगा यदि आवेदन एवं बैंक ड्राफ्ट बनवाने वाले व्यक्ति भिन्न पाए जातें है तो आवेदन निरस्त किया जाएगा।
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