पीएम किसान मानधन योजना एक पेंशन स्कीम है. इस योजना के जरिए किसानों को हर महीने 55 रुपये जमा करने होते हैं और 60 साल होने के बाद उन्हें हर महीने 3000 रुपये दिए जाते हैं.
आइए जानते हैं आवेदन से लेकर डॉक्यूमेंट्स तक सभी डिटेल्स.
PM Kisan Mandhan Yojana
केंद्र सरकार समय-समय पर किसानों और आम जनता के हित में कई तरह की योजनाएं लॉन्च करती है.
इसी उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने 2019 में पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत की है.
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता को हर महीने 55 रुपये जमा करने होते हैं.
60 साल के होने पर आवेदनकर्ता को हर महीने 3 हजार रुपये की राशि दी जाती है.
इस निवेश योजना में जमाकर्ताओं को सरकार उनकी मासिक रकम के बराबर राशि जमा करती है.
कब हुई इसकी शुरुआत?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुई थी. इसका लक्ष्य है बुढ़ापे में गरीब किसानों की मदद हो सके.
उनके अकाउंट में हर महीने एक तय धनराशि आए. इसका लाभ कोई भी छोटे और सीमांत किसान ले सकते हैं.
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे.
वहीं, आपके 55 रुपये जमा करने के बाद सरकार भी इसमें 55 रुपये जमा करेगी. इस तरह आपके अकाउंट हर महीने 110 रुपये जमा हो जाएंगे.
क्या हैं पात्रता की शर्तें?
- इस स्कीम का लाभ देश के लघु और सीमांत किसान ही ले सकते हैं।
- योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि का होना जरूरी है।
- अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि योग्य भूमि है तो आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।
- अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल करते हैं तो इस स्थिति में भी आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं।
- योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, खेत का खसरा खतौनी, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजों का होना जरूरी है।
हर माह कितने रुपये जमा करने होंगे?
- अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे.
- 29 साल उम्र के उम्मीदवारों को हर महीने 100 रुपये जमा करना होगा.
- अगर आपकी उम्र 40 साल की है कि आपको हर महीने 200 रुपये जमा करने होंगे.
नोटः आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जितनी राशि हर महीने जमा करेंगे, उतनी ही राशि सरकार आपके पेंशन अकाउंट में जमा करेगी.
क्या लाभार्थी की मौत पर डूब जाएगा पैसा?
नहीं, अगर लाभार्थी की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी इस योजना में योगदान देकर पेंशन का लाभ ले सकती है.
अगर लाभार्थी की पत्नी उस योजना को जारी नहीं रखना चाहती तो उस पैसे को ब्याज सहित उसे लौटा दिया जाएगा.
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