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प्याज भंडारण के लिए गोदाम बनाने के लिए सरकार दे रही है सब्सिडी

किसान अभी कर करें आवेदन

 

किसानों को आलू, प्याज एवं अन्य नश्वर उत्पाद के भंडारण के लिए गोदाम बनाने हेतु सरकार किसानों को सब्सिडी उपलब्ध कराती है ताकि किसानों को इन फसलों के उचित दाम भी मिल सके और वर्ष भर इन उत्पादों की गुणवत्ता भी बनी रहे।

इस कड़ी में मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा राज्य के किसानों को प्याज भंडार गृह के निर्माण पर अनुदान देने के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं।

राज्य के किसान जारी लक्ष्य के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

 

मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग ने “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY” वर्ष 2022-23 अंतर्गत राज्य स्तरीय मंजूरी समिति से अनुमोदित “प्याज भंडार गृह” (50 मीट्रिक टन क्षमता) परियोजना के लिए जिलेवार, वर्गवार लक्ष्य जारी किए हैं।

जिसके तहत किसान अभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

 

10 जिलों के किसानों के लिए लक्ष्य जारी

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2022–23 के अंतर्गत प्याज भंडारण गृह निर्माण के लिए मध्य प्रदेश उधानिकी विभाग ने राज्य के कुल 10 जिलों के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं।

यह जिले इस प्रकार है :- देवास, इंदौर, उज्जैन, रीवा, शाजापुर, सागर, धार, खण्डवा, राजगढ़, सतना।

योजना के अंतर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं।

प्याज भंडारण के लिए कुल 100 इकाई का लक्ष्य है जिस पर 175 लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा।

सभी जिलों के लिए 10 इकाई का लक्ष्य है जिसमें 7 समान्य वर्ग, 2 अनुसूचित जाति तथा 1 अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए लक्ष्य है।

 

कितना अनुदान दिया जाएगा

उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा देने, प्याज को सड़ने-गलने से बचाने, मूल्य को स्थिर रखने एवं वर्ष भर प्याज की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा प्याज भंडार गृह बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है। 

यह अनुदान किसानों को 50 मीट्रिक टन क्षमता के प्याज भंडार गृह बनाने के लिए दिया जाता है।

इसमें लाभार्थी को प्याज भंडार गृह का NHRDF द्वारा जारी ड्रॉइंग/ डिज़ाइन एवं निर्धारित मापदंड के अनुसार होने पर ही अनुदान दिया जाएगा।

 

शासन द्वारा 50 MT के प्याज भंडार गृह का NHRDF द्वारा जारी ड्रॉइंग/ डिज़ाइन एवं निर्धारित मापदंड के अनुसार इकाई लागत 3 लाख 50 हजार रुपए तय की गई है।

जिस पर लाभार्थी व्यक्ति को 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 1 लाख 75 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।

 

सभी जानकारी देखने के लिए क्लिक करें

 

यह किसान होंगे पात्र
  • वैसे तो यह योजना मध्य प्रदेश राज्य के सभी ज़िलों में लागू की गई है परंतु अभी राज्य के कुल 10 ज़िलों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। जिसके तहत इन सभी 10 ज़िलों के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। 
  • कृषक का भू- स्वामी होना तथा सामान्य वर्ग के हितग्राही को कम से कम 2.0 हेक्टेयर एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही को 1.75 हेक्टेयर भूमि में प्याज फसल का उत्पादन लिया जाना आवश्यक होगा।
  • पूर्व में किसी अन्य योजना में प्याज भंडारण गृह अंतर्गत लाभ नहीं लिए जाने पर ही पात्रता होगी।

 

अनुदान हेतु कहाँ आवेदन करें 

योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के पात्र किसान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किसानों को आवेदन करते समय अपने पास

  • फ़ोटो,
  • आधार,
  • खसरा नम्बर/B1/ पट्टे की प्रति,
  • बैंक पासबुक,
  • जाति प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखना होगा।

इसके अलावा किसान भाई यदि योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उधानिकी विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं अथवा विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें।

किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर करना होगा।

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