कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी पाने का सुनहरा मौका, 4 अगस्त तक करें आवेदन

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी! ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर और जीरो टिल ड्रिल समेत कई कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी के लिए 4 अगस्त 2026 तक करें आवेदन।

जानिए पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज।

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खेती-किसानी को आधुनिक और आसान बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक बार फिर अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर किसानों से विभिन्न उन्नत कृषि उपकरणों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है, जबकि इसके ठीक अगले दिन यानी 5 अगस्त को लॉटरी निकाली जाएगी।

किसानों को इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

इस बार पोर्टल पर मुख्य रूप से फसल अवशेष प्रबंधन और बुवाई से जुड़े आधुनिक कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है।

किसान निम्नलिखित यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं:

  1. हैप्पी सीडर (Happy Seeder)
  2. स्मार्ट सीडर (Smart Seeder)
  3. क्लीनर कम ग्रेडर (Cleaner cum Grader)
  4. सीड ट्रीटिंग ड्रम (Seed Treating Drum)
  5. जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल (Zero Till Seed-cum-Fertilizer Drill)

 

कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसानों की श्रेणी और भूमि जोत के आधार पर अनुदान राशि तय की जाती है:

  • लघु, सीमांत, महिला एवं SC/ST वर्ग के किसान: कुल लागत का 50% तक अनुदान।
  • अन्य सामान्य वर्ग के किसान: कुल लागत का 40% तक अनुदान।

किसान अपनी पात्रता और मशीन की कीमत के अनुसार मिलने वाली सटीक अनुदान राशि ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के सब्सिडी कैलकुलेटर पर जाकर चेक कर सकते हैं।

 

धरोहर राशि (Demand Draft – DD) का विवरण

इन कृषि यंत्रों के लिए आवेदन करते समय किसानों को निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट (DD) संबंधित “जिले के सहायक कृषि यंत्री” के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा।

बिना धरोहर राशि के आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा:

  • हैप्पी सीडर: ₹5,250/-
  • स्मार्ट सीडर: ₹4,550/-
  • क्लीनर कम ग्रेडर: ₹6,350/-
  • सीड ट्रीटिंग ड्रम: ₹2,200/-
  • जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल: ₹3,550/-

 

‘एग्री-स्टैक फार्मर आईडी’ अनिवार्य

यदि आप अनुदान पर कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यह नियम जानना बेहद जरूरी है। इस बार आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए एग्री-स्टैक फार्मर आईडी (Agri-Stack Farmer ID) को अनिवार्य कर दिया गया है।

पोर्टल पर भूमि संबंधी जानकारी लिंक करने के लिए यह आईडी होना जरूरी है। जिन किसानों के पास यह आईडी नहीं है, वे तुरंत एग्री-स्टैक पोर्टल पर अपनी भूमि का पंजीकरण करवाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं।

 

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • एग्री-स्टैक फार्मर आईडी
  • आधार कार्ड की फोटोकॉपी
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति
  • भूमि की बी-1 (B-1) की प्रति
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल SC/ST कृषकों के लिए)
  • ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड (ट्रैक्टर चालित उपकरणों के आवेदन हेतु)
  • निर्धारित धरोहर राशि का स्कैन डीडी

 

अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन कैसे करें?

जो भी किसान ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों पर पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल farmer.mpdage.org पर आधार कार्ड संख्या दर्ज करके आवेदन कर सकते हैं।

  • जो किसान पहले से ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर पंजीकृत हैं, वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं।
  • नए आवेदकों को पहले MP Online या CSC सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद वे कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे।
  • योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।