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उद्योग शुरू करने पर मिलेगा 50 हजार का अनुदान

मप्र में स्‍वरोजगार बढ़ाने के लिए मुख्‍यमंत्री आर्थिक कल्‍याण योजना के तहत 50 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है, जानें पूरी जानकारी..

मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए शिवराज सरकार द्वारा मुख्‍यमंत्री आर्थिक कल्‍याण योजना चलाई जा रही है।

इस योजना का लाभ केवल प्रदेश वासियों को ही मिलेगा। बता दे की, योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अनुदान दिया जा रहा है।

क्या है मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (Arthik Kalyan Yojana MP) एवं इसका लाभ कैसे मिलेगा, जानें आर्टिकल में..

 

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

मप्र में बीपीएल कार्डधारी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्‍वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए मुख्‍यमंत्री आर्थिक कल्‍याण योजना चलाई जा रही है।

योजना के तहत लाभार्थियों को नए उद्योग व्यवसाय की स्थापना पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध करवाई जाती है।

इस योजना का लाभ लेकर कमजोर वर्ग के लोग अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर पाएंगे।

इस योजना का लाभ केवल प्रदेशवासियों को ही मिलेगा।

 

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ

मुख्‍यमंत्री आर्थिक कल्‍याण योजना Arthik Kalyan Yojana MP का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल श्रेणी के लोगों को कम लागत वाले उपकरण अथवा उद्योग या व्‍यवसाय के लिए पूंजी उपलब्‍ध करवाना है।

इससे ऐसे आयु वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा जो स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते है।

 

योजना में कितने रुपए मिलेंगे?

मध्यप्रदेश सरकार की मुख्‍यमंत्री आर्थिक कल्‍याण योजना Arthik Kalyan Yojana MP के तहत ऐसी परियोजना जिसकी लागत 50 हजार रुपये है, इसका 50 प्रतिशत लाभार्थी को उपलब्‍ध करवाया जाता है।

हालांकि, प्रशासन द्वारा व्यवसाय स्थापित करने की कुल पूंजी के आधार पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।

 

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की पात्रता क्या है?

केंद्र सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना Arthik Kalyan Yojana MP के लिए कुछ पात्रता एवं दिशा – निर्देश दिए गए है,

जो की इस प्रकार से है:-

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन की उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिए।
  • आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य होना चाहिए। इसके लिए आवेदक के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए।
  • आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था अथवा सहकारी बैंक चूककर्ता या गैर-वित्तीय चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
  • यदि आवेदक को सरकारी उद्यमी अथवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता मिल रही है, वह इस योजना का पात्र नहीं होगा।
  • इस योजना का लाभ केवल उद्योग और सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए ही दी जाएगी।
  • आवेदक को केवल एक ही बार इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • मुख्‍यमंत्री आर्थिक कल्‍याण योजना Arthik Kalyan Yojana MP के तहत उद्योग और सेवा संबंधित इकाई के लिये गारंटी ऋण गारंटी निधि योजना (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माईक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेस ) के जरिए दी जाएगी।

 

योजना में कैसे करें आवेदन?

Arthik Kalyan Yojana MP योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक शपथ पत्र के साथ इनमें से किसी एक अधिकारी को दे सकता है :-

  • कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
  • कार्यपालक अधिकारी,
  • जिला मध्यवर्ती सहकारी विकास समिति,
  • आवेदक निशुल्क होगा।

उद्योग एवं सेवा सम्बंधित इकाई के लिये गारंटी ऋण गारंटी निधि योजना Arthik Kalyan Yojana MP (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माईक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेस) के माध्यम से दी जावेगी।

 

आनलाइन आवेदन कैसे करें?

मुख्‍यमंत्री आर्थिक कल्‍याण योजना Arthik Kalyan Yojana MP में ऑनलाइन आवेदन के लिए जिले के किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर https://scwelfare.mponline.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है।

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