अब किसानों को मिलेगी ₹3,000 मासिक पेंशन

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी.

योजना का लाभ उठाने के लिए अभी निःशुल्क पंजीकरण करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं!

‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ छोटे किसानों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी है. इस योजना से न केवल वृद्धावस्था में आर्थिक संबल मिलेगा बल्कि वे अपने भविष्य को लेकर चिंतामुक्त भी रहेंगे.

सरकार द्वारा अंशदान देने से यह योजना और भी प्रभावी बनती है. अगर आप किसान हैं और योजना की पात्रता रखते हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर किसानों को ₹3,000 मासिक पेंशन दी जाएगी.

यह योजना लघु और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए शुरू की गई है.

 

कैसे करें योजना में पंजीकरण?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या राज्य नोडल अधिकारी (PM-Kisan) के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण करना होगा.

इसके लिए आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे.

 

पेंशन योजना के लिए योगदान

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान शामिल हो सकते हैं. उन्हें 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह तक अंशदान देना होगा.

यह राशि किसान की उम्र पर निर्भर करती है. 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उन्हें 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी.

 

सरकार भी करेगी योगदान

केंद्र सरकार किसानों द्वारा दी गई अंशदान राशि के बराबर ही योगदान देगी.

उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान हर महीने 100 रुपए अंशदान करता है, तो सरकार भी 100 रुपए देगी. इससे किसानों की पेंशन निधि और अधिक सशक्त होगी.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लाभ

  • 3,000 रुपए मासिक पेंशन से वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा
  • सरकार भी देगी योगदान, जिससे किसानों को ज्यादा लाभ मिलेगा
  • आसान पंजीकरण प्रक्रिया, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन
  • 18 से 40 वर्ष के किसान आवेदन कर सकते हैं
  • वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्थिरता

 

कौन ले सकता है योजना का लाभ?
  1. लघु और सीमांत किसान
  2. जिनके पास हेक्टेयर तक कृषि भूमि है.
  3. जो 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच हैं.

 

कहां से करें आवेदन?

जो भी किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं.

इसके अलावा, राज्य नोडल अधिकारी (PM-Kisan) के माध्यम से भी किसान सरलता से आवेदन कर सकते हैं.

इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी CSC केंद्र पर विजिट करें.

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