40% से 50% तक की सब्सिडी
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खेती को आसान बनाने के लिए कहीं योजनाएं चली जा रही है इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में ई कृषि अनुदान योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है.
किसान 18 अगस्त 2025 से आवेदन कर सकते हैं जिसके बाद लॉटरी प्रक्रिया द्वारा किसानों का चयन किया जाएगा.
इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी
इस योजना के माध्यम से किसानों को कृषि यंत्रों पर वर्ग अनुसार अलग-अलग सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
- स्वचालित हाई ग्राउंड क्लीयरेंस स्प्रेयर बूम टाइप – इस कृषि यंत्र पर अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को 50% तक या 41000 का अनुदान और सामान्य वर्ग को 32800 तक का अनुदान मिलेगा.
- पावर वीडर – इस यंत्र पर सभी वर्ग की किसानों को 41000 से 60000 तक का अनुदान दिया जाएगा.
- क्लीनर कम ग्रेडर – इस यंत्र पर 40% से 50% तक का अनुदान यानी 80000 रूपए से 100000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा.
- फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर – इस यंत्र पर एससी एसटी के किसानों को 50% तक का लगभग 40000 रुपए और अन्य वर्ग के किसानों को 40% तक लगभग 32000 रुपए का अनुदान मिलेगा.
आवेदन हेतु जरुरी दस्तावेज
- बैंक पासबुकआधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाईल नंबर
- बिजली बिल
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- बी-1 की प्रति
किसान CSC सेंटर या MP ONLINE पर जाकर आवेदन कर सकते है.
डिमांड ड्राफ्ट देना होगा
- स्वचालित हाई ग्राउंड क्लीयरेंस स्प्रेयर बूम टाइप – 5000 रूपये
- पावर वीडर – 3100 रूपये
- क्लीनर कम ग्रेडर – 3000 रूपये
- फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर – 5500 रूपये
बिना डिमांड ड्राफ्ट आपका आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा.
अधिक जानकारी और संपर्क करें
0755-4935001 और 0755-4935002 पर सम्पर्क करें या अपने जिले के कृषि अभियांत्रिकी विभाग में सम्पर्क करें.
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