सब्सिडी पर यह कृषि यंत्र लेने के लिए किसान अभी करें आवेदन

आज के समय में खेती-किसानी के कामों में कृषि यंत्रों का उपयोग जरूरी होते जा रहा है। कृषि यंत्रों की मदद से जहाँ किसानों की निर्भरता कृषि मजदूरों पर कम होती है वहीं किसान कम लागत में अधिक पैदावार भी प्राप्त कर सकते हैं।

ऐसे में अधिक से अधिक किसान कृषि यंत्रों का उपयोग कर अपनी आमदनी बढ़ा सकें इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी अनुदान दिया जा रहा है।

इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी किए गए हैं।

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न ट्रैक्टर चलित एवं शक्ति चलित कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

इच्छुक किसान 27 फ़रवरी से 11 मार्च 2025 के दौरान इन कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

इसके बाद 12 मार्च 2025 के दिन लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा। जिसके बाद चयनित किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए पात्र होंगे।

 

इन कृषि यंत्रों पर दिया जाएगा अनुदान

कृषि अभियांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश द्वारा विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टर चलित एवं शक्ति चलित कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

जो इस प्रकार है:-

  1. बैकहो/ बैकहो लोडर कृषि यंत्र (35 HP ट्रैक्टर चलित),
  2. सब साइलर कृषि यंत्र,
  3. स्टोन पीकर कृषि यंत्र,
  4. रेज्ड बेड प्लांटर विथ इनक्लाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर,
  5. पॉवर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर,
  6. लेजर लैंड लेवलर कृषि यंत्र,
  7. फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर,
  8. पल्वेराइजर (3 HP तक)

 

कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान मिलेगा?

प्रदेश में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

जिसमें महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है। इसमें किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है।

किसान भाई जो भी कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं वे किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

 

किसानों को देना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को स्वयं के बैंक खाते से धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (सूचि देखने के लिए क्लिक करें) के नाम से बनवाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

  • इसमें किसानों को बैकहो/ बैकहो लोडर कृषि यंत्र के लिए 8000/- रुपये का डीडी,
  • सब साइलर के लिए 7500/- रुपये का डीडी,
  • स्टोन पीकर कृषि यंत्र के लिए 7800/- रुपए का डीडी,
  • रेज्ड बेड प्लांटर के लिए 6000/- रुपये का डीडी,
  • पॉवर स्प्रेयर एवं बूम स्प्रेयर के लिए 5000/- रुपये का डीडी,
  • लेजर लैंड लेवलर के लिए 6500/- रुपये का डीडी,
  • फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर के लिए 5500/- रुपये का डीडी एवं
  • पल्वेराइजर कृषि यंत्र के लिए 7000/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवा कर जमा कराना होगा।

योजना के तहत किसानों का चयन नहीं होने पर डिमांड ड्राफ्ट की राशि वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि (डीडी) के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।

किसान यह डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) ऊपर दी गई कृषि यंत्री की सूची के नाम से बनवा सकते हैं जो अलग-अलग जिले के लिए अलग-अलग है।

 

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

ऊपर दिए गए सभी कृषि यंत्रों के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

सके लिए किसानों के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है, जिनका इस्तेमाल आवेदन के समय एवं कृषि यंत्र लेने के बाद उसके सत्यापन के समय होगा।

जो इस प्रकार है:-

  • आधार कार्ड,
  • मोबाइल नंबर (जिस पर OTP एवं सभी आवश्यक सूचना एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी),
  • बैंक पासबुक के पहले पेज की छाया प्रति,
  • डिमांड ड्राफ्ट (डीडी),
  • खसरा/ खतौनी, बी1 की नक़ल,
  • ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड।

 

अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?

मध्यप्रदेश में किसानों को सभी प्रकार के कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

ऐसे में जो किसान ऊपर दिये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर 11 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

वहीं वे किसान जिन्होंने अभी तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं किया है उन किसानों को एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा।

इसके बाद किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क करें।

सब्सिडी पर कृषि यंत्र हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें

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