दिनांक 11 फरवरी दोपहर 2 बजे से 18 फरवरी 2025 तक कृषि यंत्र पावर वीडर, पावर टिलर -8 बी.एच.पी से अधिक, पावर हैरो, श्रेडर/मल्चर, स्ट्रॉ रीपर एवं रीपर (स्वचालित / ट्रैक्टर चलित) के आवेदन पोर्टल पर आमंत्रित किये जा रहें है।
प्राप्त आवेदनों के आधार पर दिनांक 19 फरवरी 2025 को लॉटरी संपादित की जावेगी।
किन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान?
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसानों को कई आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है।
इनमें निम्नलिखित कृषि यंत्र शामिल हैं –
- पावर वीडर
- पावर टिलर (8 BHP या उससे अधिक)
- पावर हैरो
- श्रेडर/मल्चर
- स्ट्रॉ रीपर
- रीपर (स्वचालित/ट्रैक्टर चलित)
यदि आप इन यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो 18 फरवरी से पहले आवेदन करें।
इस प्रकार बनाना होगा डिमांड ड्राफ्ट
आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।
- कृषि यंत्र पावर वीडर हेतु राशि रू. 3100/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी),
- कृषि यंत्र पावर टिलर -8 बी.एच.पी से अधिक हेतु राशि रू. 5000/- का डिमांड ड्राफ्ट,
- कृषि यंत्र पावर हैरो हेतु राशि रू. 3500/- का डिमांड ड्राफ्ट,
- कृषि यंत्र श्रेडर/मल्चर हेतु राशि रू. 5500/- का डिमांड ड्राफ्ट,
- कृषि यंत्र स्ट्रॉ रीपर हेतु राशि रू. 10,000 /- का डिमांड ड्राफ्ट और
- कृषि यंत्र रीपर (स्वचालित / ट्रैक्टर चलित) हेतु राशि रू. 3300/- का डिमांड ड्राफ्ट लगाना अनिवार्य होगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की कॉपी
- जाति प्रमाण पत्र
- B-1 की प्रति
- बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन कैसे करें?
मध्यप्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है।
किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- आधिकारिक वेबसाइट: (https://farmer.mpdage.org/Home/Index)
- जो किसान पहले से पंजीकृत हैं, वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।
- नए किसानों को पहले बायोमैट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।
- किसान यह आवेदन नजदीकी MP ऑनलाइन या CSC सेंटर से भी कर सकते हैं।