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पीएम किसान योजना की अगली किस्त मिलेगी या नहीं, कैसे करें चेक?

पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त के दौरान भूलेखों के सत्यापन के वक्त बड़ी संख्या में लोगों का नाम लाभार्थी लिस्ट से काटे गए थे.

एक बार फिर से भूलेखों के सत्यापन में तेजी आ गई है.

माना जा रहा है कि 14वीं किस्त के दौरान भी लाभार्थी सूची से बड़ी संख्या में नाम काटे जा सकते हैं.

 

लिस्ट में ऐसे चेक करें नाम

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाती है.

किसानों के खाते में ये राशि डीबीटी माध्यम से 3 किस्तों में ट्रांसफर की जाती है.

13 किस्तें किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई. 14वीं किस्त उनके खाते मई-जून के महीने में ट्रांसफर की जा सकती है.

हालांकि, इसको लेकर अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

 

इस लिस्ट से हटाए गए

किसानों के भूलेखों के सत्यापन का काम भी जारी है. इस दौरान बड़ी संख्या में किसान इस योजना के लिए अयोग्य पाए जा रहे हैं.

बता दें कि 13वीं किस्त के दौरान भी बड़ी संख्या में लोगों के नाम इस लिस्ट से हटाए गए थे.

आपका नाम लिस्ट में है कि नहीं आप पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर बेनेफिशियरी लिस्ट में भी अपना नाम चेक कर सकते हैं.

 

बेनेफिशियरी लिस्ट में चेक करें नाम

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा.
  • यहां Farmers Corner के सेक्शन में जाएं और Beneficiary List पर क्लिक करें.
  • किसान अपना राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव का नाम दर्ज करवाएं.
  • अब Get Report पर क्लिक करें
  • इसके बाद सामने आई लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं.
  • 13वीं किस्त को लेकर किसी भी समस्या के लिए यहां करें कॉल

 

जल्द पूरी कर लें ई-केवाईसी

अगर आपने ई-केवाईसी की प्रकिया पूरी नहीं की है तो अगली किस्त आपको नहीं मिलेगी.

आगामी किस्तों का लाभ उठाने के लिए किसान इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर ई-केवाईसी की प्रकिया पूरा कर लें.

इसके अलावा आप सीएससी सेंटेर पर भी जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं.

 

ये ही किसान इस योजना के पात्र

जिन किसानों के नाम खेती योग्य भूमि है, वे पीएम-किसान योजना के तहत लाभ के पात्र हैं.

संस्थागत भूमि धारकों, संवैधानिक पदों पर आसीन किसान परिवारों, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी स्वायत्त निकायों में काम करने वाले लोगों को योजना से बाहर रखा गया है.

इसके अलावा 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक आय वाले, पेंशनभोगी और  डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं.

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