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पीएम फसल बीमा का फायदा उठाने में आ रही कोई दिक्कत, तो इन नंबरों पर करें कॉल

किसान खरीफ फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल( www.pmfby.gov.in) पर जाकर अपनी फसल का बीमा जरूर करा सकते हैं.

इस योजना के तहत किसान की फसल को अगर व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ है तो उसे इसका लाभ मिलेगा.

खेती-किसानी काफी जोखिम से भरा काम है. कई तरह की प्रॉकृतिक आपदाओं के चलते फसलें खराब हो जाती हैं.

किसानों को ज्यादा नुकसान ना हो इसी के लिए पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी.

रबी और खरीफ दोनों ही फसलों का बीमा किया जाता है.

इसके लिए किसानों को सिर्फ दो फीसदी प्रीमियम देना होता है. शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है.

 

पीएम फसल बीमा

आपको बता दें कि फसल बर्बाद होने के बाद किसानों को बीमा लेने और बीमा संबंधी शिकायत करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. जिसके कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

ऐसे में किसान इस टोल फ्री नंबर 14447 पर आसानी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

इसके लिए सबसे पहले आपको इस नंबर 14447 पर कॉल करना होगा.

फिर आपको अपने दस्तावेजों और समस्याओं के बारे में जानकारी देनी होगी.

इसके बाद आपको एक टिकट आईडी दी जाएगी. फिर शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा.

इसके बाद आपको अपनी शिकायत का फॉलोअप लेना होगा.

किसान खरीफ फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल( www.pmfby.gov.in) पर जाकर अपनी फसल का बीमा जरूर करा सकते हैं.

इस योजना के तहत किसान की फसल को अगर व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ है तो उसे इसका लाभ मिलेगा.

पहले सिर्फ सामूहिक स्तर पर खराब फसल पर लाभ मिलता था.

प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों को फसल बर्बाद होने पर उस नुकसान की भरपाई बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है.

 

72 घंटे के अंदर फसल बर्बादी की दें सूचना

अगर प्राकृतिक आपदाओं के चलते कोई बीमित किसान फसल बर्बादी की स्थिति का सामना करता है, तो वह 72 घंटों के अंदर नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से सूचना दे सकता है.

किसान क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से किसान अपनी बर्बाद हुई फसल की जानकारी दे सकता है.

साथ ही बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकता है.

इसके अलावा नजदीकी कृषि कार्यालय पर इस बारे में जानकारी दी जा सकती है और संबंधित बैंक शाखा और जनसेवा केंद्र विजिट कर सकते हैं.

 

सत्यापन के बाद भेजी जाएगी मुआवजे की राशि

ऊपर दिए गए विकल्पों पर सूचना देने के बाद बीमा कंपनी किसी अधिकृत व्यक्ति को खेतों का मुआयना करने के लिए भेजेगी.

वह व्यक्ति खेतों में खराब हो चुकी फसलों का आकलन कर बीमा कंपनी को रिपोर्ट सौंपेगा.

इन सब प्रकियाओं के पूरा होने के बाद किसान को उनके मुआवजे मिलता है.

अधिक जानकारी के लिए आप जन सेवा केंद्र, संबंधित कृषि विभाग के अधिकारी या किसान कॉल सेंटर पर फोन करके संपर्क कर सकते हैं.

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