कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए ट्रैक्टर सहित कई कृषि यंत्र पर 10 से 25 लाख तक की सब्सिडी लेने के लिए 14 अगस्त से पहले यहाँ करें आवेदन।
जानिए क्या है योजना किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता। कौन-से कृषि यंत्र पर मिल रही सब्सिडी।
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए शानदार योजना
कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है। जिसमें कई कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी। जिससे किसान भाई सस्ते दामों में अपने खेती किसानी के काम को पूरा कर सके।
तो अगर आप भी कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाहते हैं और अपनी खेती के साथ अन्य किसान भाइयों के कृषि यंत्रों के द्वारा मदद करना चाहते हैं तो यह आपके लिए शानदार मौका है।
लेकिन आवेदन करने की तारीख बहुत जल्द समाप्त होने वाली है तो चलिए जानते हैं किन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिल रही है, आवेदन कैसे करना है, और किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
यह 6 कृषि यंत्र लेना अनिवार्य है
अगर आप कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाह रहे हैं और इस सब्सिडी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इन 6 कृषि यंत्रों को लेना अनिवार्य है।
- ट्रैक्टर।
- प्लाउ / पावर हेरो।
- रोटावेटर।
- कल्टीवेटर / एक डिस्क हैरो।
- सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल।
- ट्रैक्टर चलित थ्रेसर अथवा स्ट्रॉ रिपर।
25 लाख तक के कृषि यंत्र ले सकते हैं किसान
किसान अगर चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार अन्य कृषि यंत्र भी ले सकते हैं। जिसके अंतर्गत यह सारे यंत्र आते हैं।
हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, रेज्ड बेड प्लान्टर, वेजीटेबल प्लान्टर, पोटेटो प्लान्टर, जीरो टिलेज सीड ड्रिल, गार्लिक प्लान्टर, शुगरकेन कटर – प्लान्टर, मल्टीकाप प्लान्टर, ट्रैक्टर माउन्टेड रीपर, कॉटन पीकर, ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर, लेजर लेण्ड लेवलर, ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, रीपर कम बाइन्डर, राईस ट्रांसप्लान्टर, पावर वीडर, पोटेटो डिगर, मेज शेलर /पावर ऑपरेटेड, एक्सियल फ्लो, पेडी थ्रेशर, स्ट्रारीपर, सीड ग्रेडर, पावरटिलर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, स्ट्रॉ लोडर, रोटरी प्लाउ, डोजिंग अटैचमेंट, क्लीनर कम ग्रेडर, मिलेट मिल, ग्राईंड, राईस मिल, दाल मिल, आईल एक्सटेक्टर।
आवेदन करने से पहले करें यह काम
अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो बता दे की आवेदन करने से पहले आपको एक काम पूरा करना होगा।
दरअसल यहां पर आवेदन करते समय 10000 रु का बैंक ड्राफ्ट की स्कैन की कॉपी जमा करनी होगी।
तो इससे पहले आपको ₹10000 बैंक ड्राफ्ट, यानी कि धरोहर राशि देनी होगी। लेकिन यह राशि बाद में पात्र आवेदकों की केंद्र स्थापना के बाद लौटा दी जाएगी।
लेकिन अगर केंद्र की स्थापना में आवेदक असफल होते हैं तो उनकी धरोहर राशि नहीं लौटाई जाएगी।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड।
- पहचान पत्र।
- निवास प्रमाणपत्र।
- ₹10000 का बैंक ड्राफ्ट।
- जाति प्रमाण पत्र।
- 12वीं कक्षा की अंकसूची। आवेदक 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
यहां से करें आवेदन
अगर आपके पास ऊपर बताए गए दस्तावेज है और आप एक पात्र हितग्राही है।
आपने इससे पहले कस्टम हायरिंग सेंटर अनुदान योजना के तहत किसी तरह के कृषि पर अनुदान नहीं लिया है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जिसमें आवेदन करने के लिए www.chcmpdage.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के अंतिम तारीख 14 अगस्त है। 16 अगस्त को लॉटरी प्रक्रिया के तहत लॉटरी में निकले किसानों का की सूची दी जाएगी।
लेकिन एक किसान को यहां पर एक कृषि यंत्र ही दिया जाएगा, यह बात ध्यान रखने योग्य।