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कौन कर सकता है मानधन योजना के लिए अप्लाई​, क्या मिलता है फायदा?

​किसान भाई पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी नीचे दी गई है.

 

किसान मानधन योजना

किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं.

इसी कड़ी में एक बेहद ही अहम योजना है, जिसमें निवेश करने से किसानों को आगे चलकर बेहद फायदा होने वाला है.

किसान भाई सरकार की ओर से चलाई जा रही पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

इस योजना के तहत किसान भाइयों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान की जाएंगे.

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को हर माह 55 से 200 रुपये जमा करने की जरूरत होती है.

यदि किसी किसान भाई की मृत्यु हो जाती है, तो PM Kisan Mandhan Yojana के तहत किसान के पति/पत्नी पेंशन का 50% पाने के हकदार होंगे.

पारिवारिक पेंशन केवल पति-पत्नी पर लागू होता है और बच्चे इसके लाभार्थी नहीं होंगे.

 

इन्हें मिल सकता है फायदा

एम किसान मानधन योजना (PMKMY) का लाभ 18 से 40 वर्ष की उम्र के किसानों को मिल सकता है.

इसमें उम्र के हिसाब से हर महीने आंशदान करने पर 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपये मंथली या सालाना 36,000 रुपये पेंशन मिलेगा.

हर महीने 55 से 200 रुपये का अंशदान करना होगा.

सब्सक्राइबर्स की उम्र अंशदान पर निर्भर करती है.

 

इस तरह कट सकते हैं रुपये

योजन के तहत सरकार किसानों को प्रति वर्ष 2,000 रुपये की 3 किस्त में 6,000 रुपये देती है.

वहीं, अगर पेंशन स्कीम पीएम किसान मानधन (PMKMY) में भाग लेते हैं, तो रजिस्टर करना आसान होगा.

दूसरा अगर आप इस विकल्प को चुनें तो पेंशन स्कीम में हर महीने कटने वाला अंशदान भी इन तीन किस्तों से कट जाएगा.

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कौन हैं पात्र
  • छोटे व सीमांत किसान
  • दो हेक्टेयर या फिर इससे कम कृषि भूमि वाले किसान भाई
  • आवेदन की उम्र 18 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए

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