कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किसानों को खेत की तैयारी, फसलों की बुआई, रोपाई एवं फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आवश्यक कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
इच्छुक किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर अनुदान पर कृषि यंत्र ले सकते हैं।
खरीफ फसलों की बुआई का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे में ज्यादा से ज़्यादा किसान फसलों की खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर उत्पादन बढ़ा सकें इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
इस कड़ी में कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा खेत की तैयारी, फसलों की बुआई और रोपाई सहित अन्य उपयोगी कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं।
विभाग द्वारा अभी इन कृषि यंत्रों के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी नहीं किए गए हैं, किसानों के द्वारा किए गए आवेदनों के आधार पर ही लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा।
ऐसे में जो भी किसान इन कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर लेना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
इन कृषि यंत्रों के लिए किसानों को मिलेगा अनुदान
कृषि अभियांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा खेत की तैयारी से लेकर बुआई रोपाई आदि कामों में उपयोग किए जाने वाले कुल 13 कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
किसानों को दिए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर उसकी स्कैन कॉपी आवेदन के समय अपलोड करनी होगी।
जो इस प्रकार है:-
- मल्टी क्रॉप प्लांटर कृषि यंत्र– 3,000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
- स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र – 10,000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
- स्वचालित टूल बार– राइड ऑन टाइप कृषि यंत्र – 5,000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
- हैप्पी सीडर कृषि यंत्र – 4,500/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
- सुपर सीडर कृषि यंत्र – 4,500/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
- ग्राउंड नट डिकारटीकेटर (मूंगफली छिलक) शक्तिचलित कृषि यंत्र– 3,000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
- बेलर कृषि यंत्र – 15,000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
- हे रेक / स्ट्रॉ रेक कृषि यंत्र– 5,000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
- स्लेशर कृषि यंत्र – 2,000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
- रिवर्सिबल प्लाऊ/ मेकेनिकल/ हाइड्रोलिक कृषि यंत्र – 3,500/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
- जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल – 3,000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
- पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर (राइडिंग टाइप) – 15,000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
- पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर (वॉक बिहाइंड) – 10,000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?
एमपी में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं।
जिसमें महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है। इसमें किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है।
किसान भाई जो भी कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं वे किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।
किसानों को आवेदन के लिए जमा करना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.)
राज्य में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए धरोहर राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट देना होता है ताकि वही किसान आवेदन करें जो वास्तव में कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं।
इच्छुक किसान निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
किसानों को यह डिमांड ड्राफ्ट (D.D.) अपने “जिले के सहायक कृषि यंत्री” के नाम से बनाकर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा साथ ही किसानों को यह डिमांड ड्राफ्ट स्वयं के खाते से बनवाना होगा।
पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) से निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए किसानों के पास कुछ दस्तावेज होना आवश्यक है।
जिसकी आवश्यकता किसानों को आवेदन करते समय एवं प्रक्रिया में चयन होने के बाद सत्यापन के समय रहेगी।
जो इस प्रकार है:-
- आधार कार्ड,
- मोबाइल नंबर (जिस पर OTP एवं सभी आवश्यक सूचना SMS द्वारा भेजी जाएगी),
- बैंक पासबुक के पहले पेज की छायाप्रति,
- डिमांड ड्राफ्ट (डीडी),
- खसरा/खतौनी या बी-1 की नकल,
- जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों के लिए),
- ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड ( ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रों के लिए)
अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?
मध्यप्रदेश में किसानों को सभी प्रकार के कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
ऐसे में जो किसान यह कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं वे किसान किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए अभी अंतिम तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
वहीं वे किसान जिन्होंने अभी तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं किया है उन किसानों को एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा।
इसके बाद किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क करें।
सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन हेतु क्लिक करें