समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए पंजीयन के वक्त या बाद में किसान को अब बैंक खाता, आईएफएससी कोड व अन्य बैंक डिटेल नहीं देनी होगी।
किसान का आधार और मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक होगा तो सिर्फ नंबर से या आधार कार्ड से ही उनके खाते में राशि ट्रांसफर होगी।
फसल उपार्जन में इन नई व्यवस्था के तहत पंजीयन के कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने सभी पंजीयन केंद्र संचालक सोसायटियों को निर्देश जारी किए हैं।
जिले में गेहूं उपार्जन पंजीयन के लिए 50 केंद्र बनाए गए हैं और इन्हीं केंद्रों पर मंगलवार से चना और सरसों की फसल के लिए भी पंजीयन किया जाएगा।
गेहूं के लिए पंजीयन 1 मार्च तक किए जाएंगे और चना व सरसों के लिए 10 मार्च तक किसान अपना पंजीयन करा सकेंगे।
ऐसे रहेगी व्यवस्था:
पहले फसल बेचने के लिए किसान को एसएमएस मिलता है, लेकिन अब बदली हुई व्यवस्था में उपार्जन केंद्र पर फसल बेचने के लिए एसएमएस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।
नई व्यवस्था के तहत किसान अब फसल बेचने के लिए पोर्टल से नजदीकी उपार्जन केंद्र, तारीख व समय स्लॉट का चयन खुद कर सकेंगे।
बैक खाता, आईएफएससी कोड दर्ज कराने की अनिवार्यता खत्म। अब किसानों को फसल का भुगतान उनके आधार नंबर से लिंक खाते में सीधे दिया जाएगा।
इसके लिए किसानों को बैंक खाते को आधार और मोबाइल नंबर से लिंक कराकर रखना होगा।
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