कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किसानों को रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर, ग्राउंड नट डिकारटीकेटर- मूंगफली छिलक (शक्तिचलित) एवं डी-स्टोनर/ ग्रेडिएंट सेपरेटर कृषि यंत्र सब्सिडी पर उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके तहत किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सब्सिडी दी जाती है।
इस कड़ी में मध्य प्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सभी जिलों के किसानों को रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर, मूंगफली क्षेत्र हेतु ग्राउंड नट डिकारटीकेटर-मूंगफली छिलक-शक्तिचलित एवं डी-स्टोनर/ ग्रेडिएंट सेपरेटर यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
राज्य के इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए 11 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्राप्त आवेदनों के आधार पर ही विभाग द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण कर लॉटरी निकाली जाएगी। जिसके बाद चयनित किसान इन कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर खरीद सकेंगे।
कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?
एमपी में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं।
जिसमें महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है। इसमें किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है।
किसान भाई जो भी कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं वे किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।
किसानों को आवेदन के लिए देना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
राज्य में किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए धरोहर राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट देना होता है ताकि वही किसान आवेदन करें जो वास्तव में कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं।
इच्छुक किसान निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जो यंत्र के अनुसार निम्न है:-
- रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर हेतु 6000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी),
- ग्राउंड नट डिकारटीकेटर -मूंगफली छिलक (शक्तिचलित) हेतु 3000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी),
- डी -स्टोनर/ ग्रेडिएंट सेपरेटर हेतु राशि 3000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्धारित राशि का डीडी यानि डिमांड ड्राफ्ट “जिले के सहायक कृषि यंत्री” के नाम से बनाकर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
किसानों को यह डिमांड ड्राफ्ट स्वयं के खाते से बनवाना होगा। पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
जिनकी आवश्यकता किसानों को आवेदन करते समय एवं लॉटरी में चयन होने के बाद सत्यापन के समय होगी।
जो इस प्रकार हैं:-
- आधार कार्ड की कॉपी,
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक, जिस पर OTP एवं सभी आवश्यक सूचना SMS द्वारा भेजी जाएगी),
- बैंक पासबुक के पहले पेज की छायाप्रति,
- डिमांड ड्राफ्ट (डीडी),
- खसरा/ खतौनी या बी-1 की नक़ल,
- जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों के लिए),
- ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड (ट्रैक्टर से चलने वाले यंत्र के लिए) आदि।
अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?
मध्यप्रदेश में किसानों को सभी प्रकार के कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
ऐसे में जो किसान यह कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं वे किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
वहीं वे किसान जिन्होंने अभी तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं किया है उन किसानों को एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क करें।
