सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के लिये 31 जुलाई तक करें आवेदन

कृषि में जोखिम कम करने, वर्ष में एक से अधिक फसलें लेने एवं भरपूर पैदावार के लिए किसानों के पास सिंचाई के उपयुक्त साधन होना ज़रूरी है।

ऐसे में सभी किसानों तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्र भारी सब्सिडी पर दिये जाते हैं।

इस कड़ी में मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा राज्य में किसानों को अलग–अलग योजनाओं के तहत स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत), रेनगन सिस्टम अनुदान पर देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गये हैं।

 

सिंचाई यंत्र अनुदान हेतु आवेदन

मध्य प्रदेश के अलग–अलग ज़िलों के किसान विभिन्न योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्र अनुदान पर लेने के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किसान सिंचाई उपकरणों हेतु दिनांक 17 जुलाई से 31 जुलाई 2023 के दौरान पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध ऑनलाइन लॉटरी दिनांक 01 अगस्त 2023 को निकाली जाएगी।

जिसके बाद चयनित किसान सिंचाई यंत्र ख़रीद कर सब्सिडी का लाभ ले सकेंगे।

 

इन योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्रों पर दिया जाएगा अनुदान Subsidy

देश में किसानों को उनके क्षेत्र कि आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार द्वारा अलग–अलग योजनाएँ चलाई जा रही है।

जिनके तहत किसानों को सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र दिये जाते हैं।

अभी मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने निम्न योजनाओं के तहत राज्य के किसानों से आवेदन माँगे हैं:-

  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन – स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत)
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (माइक्रो इरीगेशन) – स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम
  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूँ – स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत), रेनगन सिस्टम (जिले कटनी, सिवनी, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सतना, खंडवा, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, निवाड़ी हेतु। )
  • राष्ट्रीय मिशन ऑन ईडिबल ऑइल तिलहन – स्प्रिंकलर सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत), पाईप लाईन सेट
  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा टरफा – स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट  (जिले जबलपुर, कटनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिण्डोरी, नरसिंगपुर, दमोह, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरोली, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल हेतु। )
  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा धान– पाईप लाईन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत)  (जिले कटनी, मंडला, डिण्डोरी, दमोह, पन्ना, रीवा, सीधी, अनूपपुर हेतु। )
  • बुंदेलखंड विशेष पैकेज दलहन– स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत) ( सागर,दमोह, पन्ना, टीकमगढ़,छतरपुर, दतिया, निवाड़ी )
    सिंचाई यंत्रों पर कितना अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा?

मध्यप्रदेश में किसानों को अलग–अलग योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्रों पर किसान वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग–अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 55 प्रतिशत तक है।

इसमें किसान जो सिंचाई यंत्र लेना चाहते हैं वह किसान ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर सिंचाई यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

 

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज 

  • आधार कार्ड की कॉपी
  • बैंक पास बुक के प्रथम प्रष्ठ की कॉपी
  • जाति प्रमाण पत्र ( केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु )
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिल

 

अनुदान पर सिंचाई यंत्र लेने के लिये आवेदन कहाँ करें?

मध्यप्रदेश में सभी योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।

अतः जो किसान भाई दिये गये सिंचाई यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं।

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। किसान यह आवेदन नजदीकी MP ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं।

आवेदन करने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें

https://farmer.mpdage.org/