देश में खेती–किसानी की लागत कम करने एवं समय की बचत के लिए सरकार द्वारा नई तकनीकों के कृषि यंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
अधिक से अधिक किसान इन कृषि यंत्रों को खरीद सकें इसके लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान उपलब्ध करा रही है।
सरकार किसानों, उद्यमियों, कस्टम हायरिंग केंद्रों, FPO एवं कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि ड्रोन की खरीद पर भारी अनुदान दे रही है।
कृषि ड्रोन अनुदान हेतु आवेदन
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है।
इस कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों को सब्सिडी पर कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए आवेदन माँगे हैं।
योजना के तहत इच्छुक व्यक्ति अनुदान पर ड्रोन लेने के लिये 08 अगस्त 2023 से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अभी शासन द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है, पर्याप्त आवेदन होने पर आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी जाएगी।
कितना अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा?
ड्रोन की खरीद के लिये योजना के तहत अलग–अलग वर्गों एवं संस्थाओं को अलग–अलग अनुदान दिया जाएगा।
किसान ड्रोन को क्रय करने पर निम्नानुसार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित की गई है :–
आवेदक का प्रकार |
दिया जाने वाला अनुदान (Subsidy) |
व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों हेतु |
यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 5,00,000 /- रुपए |
व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत अन्य वर्ग के कृषकों एवं कस्टम हायरिंग केन्द्र के संचालकों हेतु |
यंत्र की कीमत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 4,00,000 /- रुपए |
कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) हेतु |
यंत्र की कीमत का 75 प्रतिशत अधिकतम राशि 7,50,000 /- रुपए |
कृषि ड्रोन अनुदान पर लेने के लिए पात्रता
भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन संचालन हेतु ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस को रखने की बाध्यता रखी गई है, जिन व्यक्तियों के पास अभी लायसेंस नहीं है वह प्रशिक्षण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
अनुदान योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के कृषक / कस्टम हायरिंग केन्द्र संचालक / कृषक उत्पादन संगठन (FPO) श्रेणियों के अंतर्गत इच्छुक कृषक / केन्द्र संचालक / संस्था आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के साथ धरोहर राशि 5,000 /- रुपए का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस अपलोड करना अनिवार्य होगा।
लाइसेंस स्वंय का अथवा उनके प्रतिनिधि का हो सकता है।
डिमाण्ड ड्राफ्ट संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (लिस्ट देखने के लिए क्लिक करें) के नाम से बनाया जाना होगा।
जिन आवेदनों के साथ धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न नहीं पाया जाएगा तो आवेदन अस्वीकार माना जाएगा।
पर्याप्त आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को स्थगित किया जा सकेगा।
जिनके पास ड्रोन पायलट के वैद्य लायसेंस नहीं है वे क्या करें?
जिन आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों के पास ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस नहीं है तथा यदि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर इसे लेना चाहते हैं तो उन्हें विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र में ड्रोन पायलट लायसेंस प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है।
प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने पर चयनित आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों को अनुदान पर किसान ड्रोन का खरीदने करने की पात्रता होगी।
प्रशिक्षण में भाग ले रहे आवेदक / प्रतिनिधि के लिए निर्धारित शुल्क एवं न्यूनतम पात्रता निम्न है:-
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए,
- कक्षा 10 वीं (दसवी) उत्तीर्ण होना चाहिए,
- संबंधित का वैध भारतीय पासपोर्ट उपलब्ध होना चाहिए।
कितना शुल्क देना होगा?
इच्छुक व्यक्ति जो ड्रोन पायलट के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें प्रशिक्षण शुल्क 30,000 रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) का शुल्क देना होगा।
उपरोक्त शुल्क में से 50 प्रतिशत अधिकतम 15,000 रुपए एवं जीएसटी अभ्यर्थी को वहन करना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी।
उपरोक्त आवासीय प्रशिक्षण 07 दिवसीय (5 दिवसीय डीजीसीए द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण एवं 2 दिवसीय किसान ड्रोन संचालन) हेतु आवास एवं भोजन की व्यवस्था निशुल्क रहेगी।
जो आवेदक / प्रतिनिधि उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं वे अपना ऑनलाइन आवेदन www.mpdage.org पर जाकर कौशल विकास का चयन कर अपनी जानकारी एवं अभिलेख अपलोड कर सकते हैं।
संबंधित कौशल विकास केन्द्र के अधिकारी के द्वारा पंजीकृत आवेदक के दस्तावेजों का सत्यापन कर अभ्यर्थियों का चयन बैच की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा।
प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पूर्व संबंधित आवेदक को सूचित किया जाएगा।
आवेदक/प्रतिनिधि को उपस्थिति के समय अपलोड किये गए अभिलेखों को मूल अभिलेखों के साथ मिलान कराना होगा,
यदि किसी प्रकार की विसंगति प्राप्त होती है तो संबंधित आवेदक/प्रतिनिधि को प्रशिक्षण में भाग लेने से अपात्र किया जा सकेगा।
आवेदन कहाँ करें?
इच्छुक व्यक्ति जो कृषि ड्रोन पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इसके लिये ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
किसान यह आवेदन ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं।
जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। किसान यह आवेदन नजदीकी MP ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं,
जहां आधार ऑथेंटिकेशन (ई–केवाईसी) के लिए फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस उपलब्ध हो।
आवेदन करने के लिए निचे दी गई लिंक पर क्लिक करें