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सब्सिडी पर थ्रेशर एवं प्लाऊ लेने के लिए 7 जनवरी तक करें आवेदन

अधिक से अधिक किसान कृषि यंत्रों का उपयोग कर अपनी आमदनी बढ़ा सके इसके लिए सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उपलब्ध कराती है।

इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार राज्य में किसानों को सब्सिडी पर विभिन्न प्रकार की थ्रेशर एवं प्लाऊ उपलब्ध करा रही है।

इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

थ्रेशर एवं प्लाऊ पर अनुदान हेतु आवेदन की लास्ट डेट

बता दें कि मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा किसानों को मल्टीक्रॉप थ्रेशर/ एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर ( 35 बी.एच.पी से अधिक एवं क्षमता 4 टन/घंटा तक), 

मल्टीक्रॉप थ्रेशर/ एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर ( 35 बी.एच.पी से अधिक एवं क्षमता 4 टन/घंटा से अधिक) एवं रिवर्सिबल प्लाऊ/मैकेनिकल/हाइड्रोलिक के लिए पोर्टल पर 29 दिसंबर 2023 से 07 जनवरी 2024 तक के लिए आवेदन माँगे गये थे।

किसान 7 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

इस दौरान प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध दिनांक 11 जनवरी 2024 को लॉटरी निकाली जाएगी।

जिसके बाद चयनित किसान सब्सिडी पर यह कृषि यंत्र ले सकते हैं।

 

थ्रेशर एवं प्लाऊ पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी?

मध्य प्रदेश में किसानों को अलग–अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग–अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, 

जो 40 से 50 प्रतिशत तक है। इसमें किसान जो कृषि यंत्र लेना चाहते हैं

वह किसान ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

किसानों को जमा करना होगा धरोहर राशि

अभी तक किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए बैंक से डिमांड ड्राफ्ट डी.डी. बनवाना होता है,

जिसे सरकार ने अब समाप्त कर दिया है। किसानों को अब वांछित धरोहर राशि सीधे आवेदन करते समय ऑनलाइन ही जमा करनी होगी।

पोर्टल पर लॉटरी के बाद जिन आवेदकों के नाम कंफर्म या प्रतीक्षा सूची में होंगे उनकी धरोहर राशि प्रकरण के अंतिम निराकरण पश्चात ही वापस उनके खाते में भेज दी जाएगी

एवं जिन आवेदकों का चयन लॉटरी में नहीं होगा उनकी धरोहर राशि तत्काल वापस कर दी जायेगी।

 

इसमें किसानों को मल्टीक्रॉप थ्रेशर/ एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (35 बी.एच.पी से अधिक) के लिए 5000 रुपये, मल्टीक्रॉप थ्रेशर/ एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (क्षमता 4 टन/घंटा से अधिक)

के लिए 10,000 रुपये एवं रिवर्सिबल प्लाऊ/मैकेनिकल/हाइड्रोलिक के लिए 5000 रुपए का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से करना होगा।

किसानों को यह भुगतान पोर्टल पर आवेदन करते समय ही करना होगा।

सब्सिडी पर थ्रेशर एवं प्लाऊ कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?

मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है।

अतः जो किसान भाई दिये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं

उन किसानों को ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा,

जो किसान CSC सेंटर या MP ऑनलाइन पर जाकर करा सकते हैं।

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