किसानों को अनुदान पर हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।
इच्छुक किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
आज के समय में हैप्पी सीडर और सुपर सीडर कृषि यंत्र किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं क्योंकि इन कृषि यंत्रों से किसान ना केवल फसलों की सीधी बुआई कर सकते हैं बल्कि इनसे फसल अवशेषों का प्रबंधन कर अधिक उत्पादन भी प्राप्त किया जा सकता है।
हैप्पी सीडर और सुपर सीडर कृषि यंत्रों की उपयोगिता को देखते हुए सरकार द्वारा दोनों कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान भी दिया जा रहा है।
मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा दोनों कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर फसल अवशेषों (नरवाई) के प्रबंधन और जायद फसलों की बुआई को देखते हुए हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर कृषि यंत्रों के लिए 18 अप्रैल 2025 से आवेदन मांगे गए हैं।
प्राप्त आवेदनों के आधार पर ही विभाग द्वारा लक्ष्य का निर्धारण कर लॉटरी निकाली जाएगी। राज्य के इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
हैप्पी सीडर और सुपर सीडर कृषि यंत्र पर कितना अनुदान मिलेगा?
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों को सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइज़ेशन (SMAM) अंडर आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया योजना के तहत हैप्पी सीडर और सुपर सीडर कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जा रहा है।
जिसमें महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है।
इसमें किसानों को हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर कृषि यंत्र पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी।
किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की कीमत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।
किसानों को देना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.)
राज्य में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए धरोहर राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट देना होता है ताकि वही किसान आवेदन करें जो वास्तव में कृषि यंत्र लेना चाहते हैं।
इच्छुक किसान निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर कृषि यंत्र के लिए किसानों को 4500/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) “जिले के सहायक कृषि यंत्री” के नाम से बनाकर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
किसानों को यह डिमांड ड्राफ्ट स्वयं के खाते से बनवाना होगा। पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए किसानों से पास कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना जरूरी है।
जिसकी आवश्यकता किसानों को आवेदन करते समय एवं प्रक्रिया में चयन होने के बाद सत्यापन के समय रहेगी। जो इस प्रकार है:-
- आधार कार्ड,
- मोबाइल नंबर (जिस पर OTP एवं सभी आश्वयक सूचना SMS द्वारा भेजी जाएगी),
- बैंक पासबुक के पहले पेज की छाया प्रति,
- डिमांड ड्राफ्ट (डीडी),
- खसरा/खतौनी या बी1 की नकल,
- ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड।
अनुदान पर हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर मशीन लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?
मध्यप्रदेश में किसानों को सभी प्रकार के कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
ऐसे में जो किसान हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर कृषि यंत्र पर अनुदान लेना चाहते हैं वे किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए अभी अंतिम तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
वहीं वे किसान जिन्होंने अभी तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं किया है उन किसानों को एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा।
इसके बाद किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क करें।
सब्सिडी पर हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन हेतु क्लिक करें
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