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वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 16000 करोड़ का बजट

 

सरकार देश में किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

 

सरकार कृषि के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है।

यह जानकारी केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सांसद सर्वश्री गोपाल चिन्नाया शेट्टी, प्रभुभाई नागरभाई वसावा एवं श्रीमती रीती पाठक के सवाल के जवाब में लोकसभा में दी।

 

श्री तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देता है, बीज और रोपण सामग्री उप मिशन (एसएमएसपी) गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित और मजबूत करने पर केंद्रित है तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) किसानों द्वारा देय कम प्रीमियम दर पर प्राकृतिक जोखिमों के साथ बुवाई से लेकर फसलोपरांत नुकसान तक फसल बीमा प्रदान करता है।

कृषि मंत्री ने बताया कि इन योजनाओं के लिए इस वर्ष 2021-22 में फसल बीमा के लिए 16000 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत-पर ड्राप मोर क्रॉप के लिए 4000 करोड़ रुपये एवं बीज और रोपण सामग्री उपमिशन (एसएसपी) के लिए 448 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

 

योजनाएं सभी किसानों पर होती हैं लागू 

श्री तोमर ने बताया कि सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिसूचित फसलों का एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित करती है।

कृषि मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं सभी किसानों पर लागू होती हैं, चाहे वे किसी भी आयु वर्ग के हों।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 में, सरकार ने 60 वर्ष की वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएमकेएमवाई) की भी शुरूआत की है।

 

 

बजट आवंटन  (रुपए करोड़ में)

मिशन/योजना 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
प्रधानमंत्री फसल बीमा यो.  (पीएमएफबीवाई)  9000 13000 14000 15695 16000
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई यो. (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) 3400 4000 3500 4000 4000

 

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