प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत देश के जरूरतमंद और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को खुद का घर बनाने के लिए सब्सिडी और लोन की सुविधा प्रदान की जाती है।
इस योजना को दो तरह से चलाया जा रहा है। जिसका पहला भाग- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है तो दूसरा- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है।
योजना के इन दोनों भागों के तहत सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है।
पीएम आवास योजना को लेकर हाल ही में सरकार की ओर से इस योजना को विस्तार देने की घोषणा की गई है। इससे देश के लाखों और परिवारों को लाभ मिलेगा।
अब ये लोग भी ले सकेंगे लाभ
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने इस योजना के भविष्य की रूपरेखा व हालिया बदलावों के बारे में जानकारी दी।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य था।
इसमें से 2.67 करोड़ घरों का निर्माण पहले ही पूरा कर लिया गया है। अब इस योजना का विस्तार कर अगले 5 सालों में 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
इन घरों के निर्माण पर 3.06 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी।
मानदंड संशोधित कर 10 कर दिया गया
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि योजना के लाभ से कोई भी पात्र परिवार वंचित न रहे, इसके लिए योजना के 13 पुराने एक्सक्लूशन क्राइटेरिया को संशोधित करके 10 कर दिया गया है।
नई शर्तें योजना के लाभ को और अधिक व्यापक और समावेशी बनाएगी।
संशोधन से पहले क्या थे योजना के लिए एक्सक्लूशन क्राइटेरिया
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहले 13 एक्सक्लूशन क्राइटेरिया तय किए गए थे, जो इस प्रकार से थे-
1. मोटर चालित दो/तीन/चार पहिया वाहन/मछली पकड़ने वाली नाव रखने वाले परिवार योजना के पात्र नहीं होंगे।
2. जिन परिवार के पास यंत्रीकृत तीन या चार पहिया कृषि उपकरण हैं, वे योजना का लाभ नहीं ले सकते।
3. 50,000 रुपए या इससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले परिवार को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
4. सरकारी कर्मचारी के रूप में किसी भी सदस्य के साथ परिवार होने पर उस परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
5. सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमों वाले परिवार को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
6. परिवार का कोई भी सदस्य प्रति माह 10,000 रुपए से अधिक कमाता है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
7. यदि किसी परिवार का कोई सदस्य आयकर का भुगतान करता है तो उस परिवार को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
8. पेशेवर कर का भुगतान करने वाले इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
9. एक रेफ्रिजरेटर के मालिक होने पर उस परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
10. यदि किसी सदस्य के नाम पर लैंडलाइन फोन है तो उस परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
11. कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि के मालिक होने पर योजना का लाभ नही मिलेगा।
12. दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक सिचिंत भूमि के मालिक होने पर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
13. न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ भूमि या इससे अधिक का मालिक हाेने पर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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संशोधन के बाद अब क्या है योजना के लिए एक्सक्लूशन क्राइटेरिया –
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पहले 13 एक्सक्लूशन क्राइटेरिया थे, जिन्हें संशेाधन के बाद 10 कर दिया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ उठा सके।
संशोधन के बाद योजना के लिए अब 10 एक्सक्लूशन क्राइटेरिया इस प्रकार से हैं जिनके आधार पर ही पात्रता की जांच कर पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।
1. मोटर चालित तीन या चार पहिया वाहन रखने वालों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
2. यंत्रीकृत तीन या चार पहिया कृषि उपकरण रखने वाले परिवार योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
3. 50,000 रुपए या इससे अधिक की क्रेडिट लिमिट वाला किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले परिवार इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
4. सरकारी कर्मचारी के रूप में परिवार का कोई सदस्य है तो उस परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
5. सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमों वाले परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
6. परिवार को कोई सदस्य प्रति माह 15,000 रुपए से अधिक कमाता है तो उस परिवार को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
7. परिवार का कोई सदस्य आयकर देता है तो उस परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
8. पेशेवर कर का भुगतान करने वाले परिवार को योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
9. 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि के मालिक योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
10. 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि के मालिक योजना का लाभ नहीं ले सकते है।
पीएम आवास योजना की प्रमुख विशेषताएं और लाभ
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दिए जाने वाले घर का आकार 25 वर्ग मीटर होता है, जिसमें स्वच्छ रसोई क्षेत्र भी शामिल होगा।
- मैदानी इलाकों में 1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- लाभार्थियों को घर के निर्माण के लिए 90 से 95 दिनों की मजदूरी का भुगतान मनरेगा के तहत किया जाता है।
- योजना के लाभार्थियों को उज्जवला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन मिलता है।
- स्वच्छ भारत मिशन के साथ समन्वय कर हर घर में शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की राशि दी जाती है।
- पीएम आवास योजना के लाभार्थी को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है।
समय पर राज्यांश निधि जारी करें राज्य
योजना के तहत 18 राज्यों को 38 लाख आवास बनाने के लिए 10,668 करोड़ रुपए की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है।
केंद्र सरकार ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे राज्यांश निधि समय पर जारी करें और योजना को तेजी से लागू करें।
बता दें कि इसी साल 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने उड़ीसा में 10 लाख लाभार्थियों को 3,180 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की थी। साथ ही 26 लाख से अधिक आवासों का गृह प्रवेश भी कराया गया था।
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