देश में इस समय गेहूं, चना सहित अन्य रबी फसलों की बुआई का काम जोरों पर चल रहा है।
ऐसे में फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि से किसानों को बचाने के लिए सरकार द्वारा “प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना” चलाई जा रही है।
योजना के तहत रबी फसलों के लिए बीमा पंजीयन की शुरुआत हो गयी है।
रबी 2024-25 में फसलों का बीमा कराने हेतु कृषकों के लिए अपनी पटवारी हल्के में अधिसूचित फसल के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 निर्धारित की गई है।
मात्र 540 रुपये में होगा बीमा
इस कड़ी में एमपी के कटनी जिले के उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि ने बताया कि इच्छुक कृषक उक्त तिथि के पूर्व अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते है।
रबी मौसम में सभी अनाज दलहन, तिलहन फसलों हेतु बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत मात्र प्रीमियम किसान भाइयों को देना होगा।
किसान ऐसे करायें फसलों का बीमा
उपसंचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि फसल बीमा योजना के तहत ऋणी कृषकों ने जिस बैंक से फसल ऋण लिया है वह उस बैंक में अपना बीमा करवा सकते हैं।
वहीं अऋणी कृषक 31 दिसंबर 2024 तक किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल ऋण प्रदायकर्ता बैंको सहकारी समितियों तथा अऋणी किसान बैंक, जन सेवा केंद्र (सीएससी), ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवा केंद्र के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते है।
बीमा कराने के लिए कृषकों को घोषणा पत्र, आधार कार्ड, जमीन सिकमी होने पर इसका शपथ पत्र, ऋण पुस्तिका, बैंक खाते का विवरण, बुवाई प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा।
फसल नुकसानी पर कितना मुआवजा मिलेगा?
एमपी के कटनी जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी वर्ष 2024-25 में अधिसूचित फसलों के अंतर्गत
- गेहूं सिंचित की बीमित राशि 36 हजार रुपये तथा प्रीमियम राशि 1.5 प्रतिशत 540 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है।
- इसी प्रकार चना हेतु बीमित राशि 37 हजार 300 तथा प्रीमियम राशि 560 रुपये के अलावा
- मसूर हेतु 26 हजार 400 रुपये बीमित राशि एवं प्रीमियम राशि 393 रुपये के अलावा
- राई व सरसों हेतु बीमित राशि 20 हजार रुपये एवं प्रीमियम राशि 300 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है।
उप संचालक कृषि ने किसानों से अपनी अधिसूचित फसल का बीमा करानें का आग्रह किया है। ताकि असामान्य परिस्थितियों में होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति हो सके।
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