मध्य प्रदेश सरकार ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर बेलर, मल्चर, रोटोकल्टीवेटर जैसे यंत्रों पर 50% तक की सब्सिडी दे रही है।
24 सितंबर से 06 अक्टूबर तक करें आवेदन। जानें आवश्यक दस्तावेज, DD राशि व पूरी प्रक्रिया।
मध्यप्रदेश के किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने का नया अवसर आया है।
राज्य सरकार ने कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने और खेती के काम आसान बनाने के उद्देश्य से विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी किए हैं।
ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है।
पात्र किसान 6 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर 7 अक्टूबर 2026 को लॉटरी निकाली जाएगी।
किन-किन कृषि यंत्रों पर मिल रही है सब्सिडी ?
इस चरण में विशेष रूप से फसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management) और भूमि तैयारी से जुड़े आधुनिक कृषि उपकरणों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं:
- श्रेडर/मल्चर (Shredder/Mulcher)
- बेलर (Baler)
- स्लेशर (Slasher)
- SMS – स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (Straw Management System)
- हे रेक / स्ट्रॉ रेक (Hay Rake / Straw Rake)
- रोटोकल्टीवेटर (Rotocultivator)
कृषि यंत्र अनुसार निर्धारित धरोहर राशि (DD)
आवेदन करते समय किसानों को अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम निर्धारित धरोहर राशि (Demand Draft – DD) बनवाना अनिवार्य है।
बिना स्कैन किए गए DD के आवेदन मान्य नहीं होगा।
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कृषि यंत्र का नाम |
निर्धारित धरोहर राशि (DD) |
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बेलर (Baler) |
₹ 15,000/- |
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श्रेडर/मल्चर (Shredder/Mulcher) |
₹ 5,500/- |
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हे रेक / स्ट्रॉ रेक (Hay Rake / Straw Rake) |
₹ 5,000/- |
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SMS (स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम) |
₹ 3,500/- |
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रोटोकल्टीवेटर (Rotocultivator) |
₹ 2,500/- |
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स्लेशर (Slasher) |
₹ 2,000/- |
कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रेणी (लघु, सीमांत, सामान्य, SC/ST, महिला) और भूमि जोत के आधार पर अनुदान तय किया जाता है:
- अधिकतम छूट: फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित कृषि यंत्रों पर पात्र किसानों को कुल लागत का 50% तक अनुदान दिया जाएगा।
- सब्सिडी कैलकुलेटर: किसान अपनी पात्रता और यंत्र की मॉडल कीमत के अनुसार मिलने वाली सटीक सब्सिडी की गणना ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध ‘Subsidy Calculator‘ के जरिए कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- एग्री-स्टैक फार्मर आईडी
- आधार कार्ड की प्रति
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति
- भूमि की बी-1 (B-1) की प्रति
- जाति प्रमाण पत्र (केवल SC और ST वर्ग के कृषकों के लिए)
- ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन कार्ड (RC) (ट्रैक्टर चालित उपकरणों के आवेदन हेतु)
- निर्धारित धरोहर राशि का स्कैन बैंक ड्राफ्ट (DD)
सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन कैसे करें?
- आधिकारिक वेबसाइट: इच्छुक किसान पोर्टल farmer.mpdage.org पर जाएं।
- पंजीकृत किसान: पूर्व से पंजीकृत किसान अपने आधार कार्ड संख्या और आधार OTP के जरिए लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं।
- नए आवेदक: नए किसानों को पहले निकटतम MP Online या CSC सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार प्रमाणीकरण (Biometric Authentication) के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा।
- आवेदन सबमिट करें: इसके बाद इच्छित कृषि यंत्र का चयन करें, आवश्यक दस्तावेज व DD स्कैन कॉपी अपलोड कर आवेदन जमा करें।
(योजना से संबंधित किसी भी सहायता या प्रश्न के लिए किसान अपने संबंधित ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय / सहायक कृषि यंत्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।)
