प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बढ़ी अंतिम तिथि

अब इस दिन तक होगा पंजीकरण

भारत सरकार ने रबी फसलों के बीमा पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है.

यह निर्णय किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए और अधिक समय देने के उद्देश्य से लिया गया है.

नए साल की शुरुआत किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है. भारत सरकार ने रबी फसलों के बीमा पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है.

पहले यह तिथि 31 दिसंबर 2024 तक निर्धारित थी, लेकिन प्रतिकूल मौसम की स्थिति न होने के कारण अब किसानों को बीमा पंजीकरण के लिए और अधिक समय मिल गया है.

इस निर्णय से लाखों किसानों को अपनी फसल को बीमा कराने का मौका मिलेगा, जिससे वे प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिमों से खुद की फसल को सुरक्षित रख सकेंगे.

 

15 जनवरी तक होगा पंजीकरण

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और रबी सीजन 2024-25 के तहत ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा पंजीकरण की अंतिम तिथि अब 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है.

इस निर्णय से लाखों किसान लाभान्वित होंगे, जो पहले निर्धारित अंतिम तिथि के भीतर अपने फसल बीमा का पंजीकरण नहीं करा सके थे.

वहीं पोर्टल पर फसल बीमा पंजीकरण का डेटा अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी रखी गई है.

 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 फरवरी 2020 को किसानों के लिए PM Fasal Bima Yojana को शुरू किया गया.

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना.

तेज बरसात, अधिक तापमान, नमी और पाली जैसी स्थिति में किसानों को काफी नुकसान होता है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इससे बचने के लिए किसानों को बहुत कम पैसे देकर आपनी फसल का बीमा करवाने की सुविधा मिल जाती है.

 

किन फसलों पर मिलता है बीमा?

फसल का बीमा करवाने के बाद कवरेज के तहत यदि बीमित फसल को कोई नुकसान होता है, तो इसकी पूरी भरपाई जिम्मा बीमा कंपनी करती है.

इस योजना के तहत अनाज, बाजरा, दालें, तिलहन और अन्य बागवानी फसलों को कवर किया जाता है.

इसमें धान, गेंहू, कपास, गन्ना, जुट, अरहर, मशहूर, मूंग, चना, उड़द, लोबिया, मटर, सोयाबीन, मूंगफली, बिनौला, सूरजमुखी, तिल, सरसों, एंडी, तोरिया, कुसुम, अलसी, नाइजर सिड़स, केला, अंगूर, सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनानास, चीकू, इलायची, हल्दी, आलू, प्याज़, अदरक, टमाटर, मटर और फूलगोभी की फसल शामिल है.

 

फसल बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास कुछ जरूरी दस्तावेज जरूर होने चाहिए.

इस योजना का लाभ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा नंबर, बुवाई प्रमाण पत्र, गांव की पटवारी और भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज होने आवश्यक होते हैं.

 

नज़दीकी बैंक से करें संपर्क

फसल बीमा कराने के लिए आज ही अपने नज़दीकी बैंक शाखा से संपर्क करें.

अधिक जानकारी के लिए आप PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in पर जा सकते हैं या 14447 पर कॉल कर सकते हैं.

इसके अलावा, आप व्हाट्सऐप चैट बॉट नंबर 7065514447 पर मैसेज भेजकर भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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