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किसान अब 30 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं ऋण

मध्य प्रदेश के उन किसानों के लिए बड़ी खबर है जो कृषि सेवा सहकारी साख संस्थाओं से कृषि ऋण (agricultural loan) लेते हैं।

ऐसे किसानों के लिए मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसका फायदा ऋण लेने वाले सभी किसानों को मिलेगा।

 

किसानों के हित में जारी किया बड़ा आदेश

गौरतलब है कि प्रदेश की 4 हजार 536 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से प्रदेश के लाखों किसानों ने कृषि ऋण लिया है।

इन्हीं किसानों के हितों को ध्यान रखते हुए एवं आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए डॉ मोहन यादव की सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है आईए जानते हैं पूरी डिटेल…

 

किसानों को बिना ब्याज के मिलता है ऋण

प्रदेश में प्रतिवर्ष चार हजार 536 सहकारी समितियों से किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिए अल्पावधि ऋण मिलता है।

राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग से कृषि साख संस्थाएं यह ऋण सरकार बिना ब्याज के उपलब्ध कराती है।

खरीफ फसल के लिए लिया गया ऋण 28 मार्च और रबी फसल के ऋण (loan) को 15 जून तक चुकाना होता है।

यह अवधि बीतने पर 13 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलने का प्रावधान है।

इसकी गणना ऋण लेने के दिनांक से की जाती है। इसी ऋण को चुकाने की अवधि को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

किसानों को 1 महीने की मोहलत मिली

प्रदेश के लाखों किसान कृषि साख सहकारी संस्थाओं से कृषि ऋण लेते हैं।

इन किसानों को अब राज्य सरकार के निर्णय के बाद एक माह की अधिक अवधी मिल गई है।

बताया जा रहा है कि सरकार ने यह अवधि रबी फसलों की कटाई को देखते हुए प्रदान की है।

अधिकारियों के अनुसार गेहूं की सरकारी खरीदी शुरू नहीं होने के कारण भी यह अधिक बढ़ाई गई है।

किसान अब अपना फसल ऋण 30 अप्रैल 2024 तक जमा कर सकते हैं।

 

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