प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
राज्य सरकार ने खरीफ 2022 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है।
खरीफ मौसम की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
स्वैच्छिक रूप से करवा सकते हैं
अऋणी किसान अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक/लोक सेवा केन्द्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से करवा सकते हैं।
ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा खरीफ 2020 से किसानों के लिए योजना को ऐच्छिक किया गया है।
यह फसलें शामिल
अधिसूचना के अनुसार बीमित फसलों में जिला स्तर पर उड़द एवं मूंग, तहसील स्तर पर ज्वार, कोदो, कुटकी, मूंगफली, तिल व कपास तथा पटवारी हल्का स्तर पर धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा व अरहर शामिल है।
कितना प्रीमियम देना होता है
खरीफ मौसम में सभी अनाज दलहन, तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का मात्र अधिकतम 2 प्रतिशत किसानों द्वारा देय है।
तथा कपास फसल के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम देय है।
अऋणी किसानों के लिए आवश्यक दस्तावेज
- फसल बीमा प्रस्ताव फार्म,
- आधार कार्ड,
- पहचान पत्र,
- शासन द्वारा मान्य दस्तावेजों में भू-अधिकार पुस्तिका तथा
- बुआई प्रमाण पत्र में पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी शामिल है।
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