कृषि पम्प कनेक्शन के लिए किसानों को देनी होगी 7 प्रतिशत राशि

93 प्रतिशत सब्सिडी देगी सरकार

29 मार्च 2025 के दिन विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली बिल की नई दरें जारी की गई है

जिस पर किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा 93 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।

किसानों को मात्र 750 रुपये प्रति हॉर्स पॉवर प्रति वर्ष की दर से ही भुगतान करना होगा।

खेती-किसानी में सिंचाई का अत्यधिक महत्व है, ऐसे में किसानों की फसल उत्पादन की लागत को कम किया जा सके इसके लिए सरकार द्वारा सिंचाई पर दी जाने वाली बिजली पर भारी सब्सिडी दी जा रही है।

इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 3 हॉर्स पॉवर से लेकर 10 हॉर्स पॉवर तक के कृषि पम्प कनेक्शन पर 93 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है जिससे किसानों को मात्र 7 प्रतिशत राशि ही देनी पड़ेगी।

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा 29 मार्च 2025 के दिन कृषि पम्प कनेक्शन के लिए विद्युत दरें जारी की गई हैं।

नियामक आयोग द्वारा 29 मार्च 2025 को जारी विद्युत दरों के अनुसार क्रमश: 3 हॉर्स पॉवर, 5 हॉर्स पॉवर एवं 10 हॉर्स पावर के पंप पर कृषि उपभोक्ताओं को पूरे वर्ष में 30,730 रुपए, 54,671 रुपये एवं 1,15,655 रुपए का देयक बनता है। 

जिस पर राज्य सरकार द्वारा किसानों को 93 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी जिससे किसानों को 3 हॉर्स पॉवर पंप पर 2250 रुपये, 5 हॉर्स पॉवर के पंप पर 3750 रुपये एवं 10 हॉर्स पॉवर के पंप पर 7500 रुपए का ही भुगतान करना होगा।

 

37 लाख किसानों को मिलेगी कृषि पम्प के लिए सब्सिडी

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दरों पर सब्सिडी स्वीकृत की गई है।

इसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली राशि एवं आयोग द्वारा जारी दरों का अंतर सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

इसके लिए सरकार 3 हॉर्स पॉवर के कृषि पम्प पर कुल 28480 रुपये की सब्सिडी, 5 हॉर्स पॉवर पम्प के लिए कुल 50,921 रुपये और 10 हॉर्स पॉवर पम्प के लिए कुल 1,08,155 रुपये की सब्सिडी देगी।

इस घोषणा से कृषि उपभोक्ताओं को नियामक आयोग द्वारा जारी दरों की मात्र 7 प्रतिशत राशि ही जमा करनी होगी। शेष 93 प्रतिशत राशि सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करेगी।

प्रदेश में लगभग 37 लाख कृषि उपभोक्ता हैं जो सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

 

किसानों को कृषि पम्प के लिए कितनी राशि देनी होगी

बता दें कि नियामक आयोग द्वारा 29 मार्च 2025 को जारी विद्युत दरों के अनुसार किसानों को पूरे वर्ष में

  • 3 हॉर्स पॉवर के लिए 30,730 रुपए,
  • 5 हॉर्स पॉवर के लिए 54,671 रुपये एवं
  • 10 हॉर्स पावर के पंप के लिए 1,15,655  रुपये का देयक बनता है।

इसमें राज्य शासन द्वारा कृषि पम्प पर की गई सब्सिडी की घोषणा के अनुसार किसानों को मात्र 750 रूपए प्रति हॉर्स पॉवर प्रति वर्ष की राशि ही देनी होगी।

  • जिससे किसानों को 3 हॉर्स पॉवर पंप पर 2250 रुपये,
  • 5 हॉर्स पॉवर के पंप पर 3750 रुपये एवं
  • 10 हॉर्स पॉवर के पंप पर 7500 रुपये का ही भुगतान करना होगा।

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