रबी सीजन में किसान फसलों की अच्छी तरह से सिंचाई कर सकें इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को तीन से पांच माह के लिए अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन दिए जा रहे हैं।
इस कड़ी में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि उपभोक्ताओं को रबी सीजन में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन देने की समुचित व्यवस्था की गयी है।
उन्होंने कहा है कि किसान निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान करके कृषि पम्प कनेक्शन ले सकते हैं।
अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन
इस संबंध में जानकारी देते हुए विद्युत वितरण कंपनी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें 4 अप्रैल 2024 से लागू हैं और उपभोक्ताओं को इन्हीं दरों पर अस्थाई पम्प कनेक्शन दिये जा रहे हैं।
कंपनी ने बताया है कि उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा होने पर कैपेसिटर सरचार्ज देय नहीं होगा।
उपभोक्ताओं को अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए न्यूनतम तीन माह का अग्रिम भुगतान अनिवार्य होगा।
कृषि पम्प कनेक्शन के लिए देना होगा इतने रुपये
एमपी में किसानों को अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन लेने के लिए सब्सिडी दी जा रही है।
सब्सिडी के बाद किसानों को थ्री फेज तीन हॉर्स पावर के अस्थाई पम्प कनेक्शन हेतु
- तीन माह के लिए 5 हजार 503,
- चार माह के लिए 7 हजार 225 एवं
- पांच माह के लिए 8 हजार 946 रूपये देने होंगे।
पाँच हॉर्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन हेतु
- तीन माह के लिए 8 हजार 946,
- चार माह के लिए 11 हजार 814 एवं
- पाँच माह के लिए 14 हजार 683 रूपये देने होंगे।
साढ़े सात से आठ हॉर्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन हेतु
- तीन माह के लिए 14 हजार 109,
- चार माह के लिए 18 हजार 699 एवं
- पाँच माह के लिए 23 हजार 289 रूपये देने होंगे।
थ्री फेज दस हॉर्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन हेतु ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को
- तीन माह के लिए 17 हजार 552 रूपये,
- चार माह के लिए 23 हजार 289 रूपये एवं
- पाँच माह के लिए 29 हजार 26 रूपये देने होंगे।
कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अस्थाई कनेक्शन के लिए बिल राशि का भुगतान अधिकृत पीओएस मशीन के माध्यम से ही करें एवं भुगतान की रसीद अवश्य प्राप्त करें।
अस्थाई कनेक्शनों की दरों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता कंपनी के काल सेन्टर 1912, वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।