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बीज गुण नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्रवाई के निर्देश

 

बीज कम्पनियों द्वारा अप्रमाणित और गैर अधिसूचित किस्मों को बिना विभागीय अनुमति के बेचे जाने को लेकर कृषि संचालक ने किसानों के हित में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

संचालक,किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल ने अपने समस्त अधीनस्थों को गत दिनों एक आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि बीज कम्पनियों द्वारा अप्रमाणित एवं ऐसी गैर अधिसूचित किस्में जिन्हें अन्य नाम देकर बिना विभागीय अनुमति के बेचा जा रहा है तथा बीजों की गुणवत्ता के बारे में जो भ्रामक जानकारी दी जा रही है,इस पर तुरन्त रोक लगाई जाए।

 

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उक्त आदेश में जिला स्तर और क्षेत्रीय स्तर के सभी अधिकारियों को सघन जांच करने को कहा गया है।यदि कोई भी डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर/ट्रेडर बिना विभागीय अनुमति के बीजों को बेच रहा है तो उसका बीज विक्रय लायसेंस तुरन्त निरस्त कर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। इन निर्देशों का पालन कराने के लिए जिला स्तर पर सहायक संचालक को दल प्रमुख बनाकर क्षेत्रीय बीज निरिक्षकों का संयुक्त जांच दल गठित किया जाए।

जांच में अनियमितता पाए जाने पर बीज अधिनियम 1960, बीज नियम1968 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत लायसेंस निलम्बन/निरस्त/ न्यायालयीन सुनिश्चित कर की गई कार्रवाई से प्रति सप्ताह कृषि संचालनालय को सूचित करें।

source : krishakjagat
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