पराली जलाने की समस्या से मिलेगा छुटकारा
मध्यप्रदेश सरकार किसानों को स्ट्रॉ रीपर पर 40-50% तक सब्सिडी दे रही है. पराली जलाने से छुटकारा पाएं, अभी आवेदन करें ई-कृषि यंत्र पोर्टल पर.
मध्यप्रदेश सरकार ने पराली जलाने की समस्या को रोकने और फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किसानों के हित में एक नई योजना शुरू की है.
अब किसानों को स्ट्रॉ रीपर (Straw Reaper) खरीदने पर भारी सब्सिडी दी जा रही है. इससे खेतों में फसल कटाई के बाद बची पराली को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी और खेतों की उर्वरकता बनी रहेगी.
आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू
मध्यप्रदेश कृषि विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, स्ट्रॉ रीपर पर सब्सिडी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है.
किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन के आधार पर तय लक्ष्य के अनुसार किसानों का चयन लॉटरी प्रक्रिया से किया जाएगा.
लॉटरी में चयनित किसानों को इसकी जानकारी पोर्टल और SMS के माध्यम से दी जाएगी.
आवेदन के साथ डिमांड ड्राफ्ट जरूरी
आवेदन करते समय किसानों को ₹10,000 का डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft) जमा करना जरूरी होगा. यह ड्राफ्ट संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा. बिना डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन अमान्य माना जाएगा.
क्या है स्ट्रॉ रीपर और कैसे करेगा मदद?
स्ट्रॉ रीपर एक आधुनिक कृषि यंत्र है जो फसल की कटाई के बाद खेत में बचे फसल अवशेष (पराली) को इकट्ठा करता है.
इन अवशेषों का उपयोग किसान पशु चारे, जैविक खाद या ऊर्जा उत्पादन में कर सकते हैं.
इसके फायदे:
- खेतों को अगली बुवाई के लिए जल्दी तैयार किया जा सकता है.
- मिट्टी की सेहत और उर्वरकता बनी रहती है.
- पर्यावरण प्रदूषण कम होता है.
- पशुधन के लिए चारे की उपलब्धता बढ़ती है.
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
- मध्यप्रदेश सरकार की इस योजना के तहत किसानों को 40% से 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है.
- सामान्य वर्ग के किसानों को 40% सब्सिडी
- अनुसूचित जाति (SC) और जनजाति (ST) वर्ग के किसानों को 50% सब्सिडी
- इस योजना का मकसद किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग के लिए प्रेरित करना है.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
स्ट्रॉ रीपर सब्सिडी योजना में आवेदन करते समय किसानों को निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी:
- आधार कार्ड की प्रति
- बैंक पासबुक की प्रति
- भू-अधिकार पत्र / खतौनी
- किसान पंजीयन संख्या
- ₹10,000 का डिमांड ड्राफ्ट (स्कैन कॉपी के रूप में)
आवेदन कैसे करें?
- किसान सबसे पहले https://farmer.mpdage.org पोर्टल पर जाएं.
- इसके बाद “Registration / Aadhar Verification” सेक्शन में जाकर आधार नंबर के जरिए पंजीकरण करें.
- मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें और डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी भी लगाएं.
- सही और पूरा आवेदन करने वाले किसानों का लॉटरी के जरिए चयन होगा.
- चयनित किसानों को पोर्टल और SMS के माध्यम से जानकारी दी जाएगी.
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर आवेदन करें, क्योंकि योजना सीमित लक्ष्य पर आधारित है. यदि आवेदन अधिक आते हैं, तो लॉटरी के जरिए चयन किया जाएगा.
योजना से जुड़ी जरूरी लिंक
- आधिकारिक पोर्टल लिंक: https://farmer.mpdage.org
- आधार वेरिफिकेशन / आवेदन लिंक: https://farmer.mpdage.org/Registration/AadharVerification
- जिलेवार सहायक कृषि यंत्री की सूची: https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf