केंद्र सरकार ने देश में प्याज के बढते भावों और स्टॉक की भारी कमी को देखते हुए प्याज बीज के निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया है.
राष्ट्रीय आयात निर्यात नीति के तहत प्याज निषिद्ध केटेगरी की सूची में है. प्याज के निर्यात के लिए लाइसेंस भारत सरकार का विदेश व्यापार महानिदेशालय देता है, परन्तु इसके लिए कृषि मंत्रालय से पूर्व अनुमति लेना पड़ती है. यह लाइसेंस दो वर्ष की अवधि के लिए होता है.
प्याज बीज की कमी को देखते हुए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा 25 सितम्बर को जारी आदेश के मुताबिक पूर्व में जारी प्याज निर्यात की सारी अनुमतियाँ निरस्त की जाती हैं .साथ ही आगामी आदेश तक कोई निर्यात लाइसेंस जारी नहीं किये जाएंगे।
यह भी पढ़े : प्रधानमंत्री ने भारत के किसानों की सराहना की
शेयर करे