हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें
WhatsApp Group Join Now

कोल्ड स्टोरेज, राईपनिंग चैम्बर एवं कोल्ड रूम निर्माण पर मिलेगी सब्सिडी

किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा योजनाओं के माध्यम से अलग अलग प्रयास किए जा रहे है।

इससे न बल्कि लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता तो मिलेगी साथ ही देश की अर्थव्यस्था में भी सुधार होगा।

इसी कड़ी में मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत बागवानी मिशन योजना चला रही है।

जिसके तहत कोल्ड स्टोरेज, राईपनिंग चैम्बर एवं कोल्ड रूम निर्माण पर 50% तक सब्सिडी दी जाएगी।

अक्सर देखा जाता है कि उचित भंडारण के अभाव में किसान अनाज, फल, सब्जी सहित अन्य जल्द खराब होने वाली चीजें लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पाते हैं।

इसके कारण किसानों को मजबूरन कम दाम पर अपनी उपज बाजार में बेचनी पड़ती है।

 

यहां करें आवेदन

इसे देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से किसानों को कोल्ड स्टोरेज Subsidy on Cold Storage खोलने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है ताकि किसान अपने उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखकर लाभ प्राप्त कर सके।

 

5 अगस्त 2023 से आवेदन शुरू

मध्यप्रदेश के उद्यानिकी विभाग ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH योजना के अंतर्गत फ़सलोपरांत प्रबंधन घटक के तहत शीतग्रह (कोल्ड स्टोरेज), राईपनिंग चैम्बर एवं कोल्ड रूम (स्टेजिंग) की स्थापना Subsidy on Cold Storage के लिए लक्ष्य जारी किए हैं।

जारी लक्ष्य के विरुद्ध इच्छुक व्यक्ति 5 अगस्त 2023 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

 

योजनानुसार अनुदान कितना मिलेगा

एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH योजना के तहत किसानों को अनुदान सहित ही हितग्राहियों को बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

आवेदन के बाद चयनित लाभार्थियों को योजना Subsidy on Cold Storage के तहत लागत का 35 से 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है।

अनुदान की मात्रा किसान वर्ग एवं क्षेत्र के अनुसार अलग–अलग निर्धारित की गई है।

योजना के अंतर्गत यदि किसान का चयन हो जाता है तो वह बैंक ऋण का भी लाभ ले सकता है।

 

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

Subsidy on Cold Storage ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज का विवरण निम्नानुसार है :-

  • विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी.पी.आर)।
  • बैंक अप्राइज़ल रिपोर्ट।
  • बैंक ऋण का स्वीकृत पत्र।
  • भूमि संबंधित दस्तावेज जहाँ इकाई स्थापित होना है।
  • केंद्र एवं राज्य सरकार से अनुदान न प्राप्त करने का राशि रुपये 100 के स्टाम्प पर घोषणा पत्र।
  • उपरोक्त के अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज एवं राइपनिंग चेंबर के प्रकरणों में (भवन निर्माण अनुज्ञा प्रमाण पत्र)।
  • एन.सी.सी.डी की ड्राइंग डिजाईन अनुसार निर्माण कराने का राशि रुपये 100 के स्टाम्प पर घोषणा पत्र।
  • भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानकों और मापदंड अनुसार निर्माण कराने का राशि रुपये 100 के स्टाम्प पर घोषणा पत्र।
  • चार्टर्ड इंजिनियर द्वारा हस्ताक्षरित बेसिक डाटाशीट /डिजाईन या तकनीकी डाटा।

 

आवेदन कहा करें

मध्यप्रदेश के किसान साथियों को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

एमपी – (शीतगृह- कोल्ड स्टोरेज टाईप-1, राईपनिंग चेम्बर एवं कोल्ड रूम (स्टेजिंग) पर सब्सिडी Subsidy on Cold Storage का लाभ लेने के लिए उन्हें उद्यानिकी विभाग के ऑफिशियल पोर्टल https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर आवेदन करना होगा।

लॉटरी में चयन के पश्चात आपको सब्सिडी Subsidy on Cold Storage का लाभ मिल सकेगा।

अत: जो किसान भाई योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो अपने विकासखंड या जिला स्थित उद्यानिकी विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

 

आवेदन कैसे करें ?
  • सबसे पहले आपको mpfsts/उद्यानिकी विभाग Subsidy on Cold Storage के ऑनलाइन पोर्टल https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाना होगा।
  • यहां आपको नवीन पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिस पर आपको मोबाइल नंबर डालने होंगे।
  • मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी सत्यापित करें।
  • अब आप पंजीयन का प्रकार कृषक चयन करें।
  • अब नीचे मांगी गई व्यक्तिगत एवं अन्य जानकारी सही-सही भर कर अपलोड कर दे।
  • अब यहां आप की आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है।
  • अधिक जानकारी या समस्या के लिए यहां संपर्क करें
  • कोई समस्‍या उत्‍पन्‍न होने पर MPFSTS हेल्‍प डेस्‍क NO. 0
  • 755-4059242 पर सम्‍पर्क कर सकते है।

सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिये आवेदन करें किसान