सब्सिडी पर कृषि यंत्रों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई, कब तक कर सकेंगे आवेदन

अब अधिक किसानों को होगा फायदा

रबी फसल की कटाई का सीजन चल रहा है और उसके बाद किसान जायद व खरीफ फसलों की बुवाई के काम में जुट जाएंगे।

खेत की तैयारी, बीज की बुवाई का काम शुरू हो जाएगा। ऐसे में किसानों को कृषि यंत्रों की आवश्यकता होगी।

इस बात को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक किसानों को कृषि यंत्र (Agricultural Machinery) का लाभ मिले, इस उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy) के लिए आवेदन की तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है।

अब किसान खेती के लिए जरूरी आवश्यक प्रमुख यंत्रों/मशीनों की खरीद के लिए 16 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे में अब प्रदेश के किसान उक्त दिनांक तक आवेदन करके कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

इससे पहले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन की तिथि 8 अप्रैल 2025 थी जिसे बढ़ाकर 16 अप्रैल 2025 किया गया है। इसकी सूचना विभागीय पोर्टल पर भी प्रदर्शित की गई है।

 

किन कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर ले सकेंगे किसान

कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों का लाभ प्रदान किया जाता है।

इसी कड़ी में प्रदेश सरकार की ओर से हैप्पी सीडर सहित 8 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान किया जा रहा है, जिन कृषि यंत्रों पर योजना का लाभ दिया जा रहा है, उनमें हैप्पी सीडर, पॉवर स्प्रेयर/बूम स्पेयर, सबसाॅइलर कृषि यंत्र, स्टोन पीकर कृषि यंत्र, रेज्ड बेड प्लांटर विथ इनक्लाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर, लेजर लैंड लेवलर कृषि यंत्र, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, पल्वेराइजर (3 एचपी तक), बैक हो/बैकहो लोडर कृषि यंत्र (35 एचपी ट्रैक्टर चलित), शामिल हैं।

इन कृषि यंत्रों में हैप्पी सीडर को “मांगे अनुसार ” श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए अलग से लक्ष्य जारी नहीं किए गए हैं और न ही हैप्पी सीडर के लिए लॉटरी निकाली जाएगी।

इसे किसानों को उनकी मांग पर उपलब्ध कराया जाएगा। जबकि इसके अलावा सभी कृषि यंत्रों के लिए किसानों का चयन लॉटरी से होगा। योजना की लॉटरी 17 अप्रैल 2025 को निकाली जाएगी।

 

इन कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है।

यह सब्सिडी अलग–अलग कृषि यंत्रों के लागत मूल्य पर दी जाती है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व लघु एवं सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।

वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। सब्सिडी की सटीक जानकारी के लिए किसान पोर्टल पर उपलब्ध कैलकुलेटर का उपयोग किया जा सकता है।

 

आवेदन के साथ कितनी धरोहर राशि का बनवाना होगा ड्राफ्ट

योजना के तहत किसानों को आवेदन के साथ निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट लगाना जरूरी होगा।

यह डिमांड ड्राफ्ट किसानों को अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा।

बिना डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही निर्धारित राशि से कम का डिमांड ड्राफ्ट मान्य होगा और बिना उस पर विचार किए, आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

ऐसे में आवेदन करने वाले किसान विभाग द्वारा निर्धारित की गई राशि का ही डिमांड ड्राफ्ट जरूर लगाए, बिना डिमांड ड्राफ्ट आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

योजना के तहत किस कृषि यंत्र के लिए कितनी राशि की धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, इसका विवरण इस प्रकार से है:

कृषि यंत्र का नाम डिमांड ड्राफ्ट
हैप्पी सीडर 4500 रुपए
पॉवर स्प्रेयर/बूम स्पेयर 5,000 रुपए
सब साॅइलर कृषि यंत्र 7500 रुपए
स्टोन पीकर कृषि यंत्र 7800 रुपए
रेज्ड बेड प्लांटर विथ इनक्लाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर 6,000 रुपए
फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर 5500 रुपए
पल्वेराइजर (3 एचपी तक) 7000 रुपए
लेजर लैंड लेवलर कृषि यंत्र 6500 रुपए
बैकहो/बैकहो लोडर कृषि यंत्र (35 एचपी ट्रैक्टर चलित) 8,000 रुपए

 

सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए कैसे करें आवेदन

योजना के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए प्रदेश के किसानों को आवेदन करते समय कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

इनमें किसान निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), आधार कार्ड, मोबाइल नंबर (जिस पर ओटीपी व सभी आवश्यक सूचना एसएमएस द्वारा भेजी जाएंगी), बैंक खाता विवरण के लिए पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी, खसरा/खतौनी, बी 1 की नकल और ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड (आरसी) की आवश्यकता होगी।

जो किसान पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं वे (E–Krishi Yantra Anudan Portal) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

वहीं जो किसान रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें पहले एमपी ऑनलाइन या सीएससी के माध्यम से अपना पंजीयन कराना होगा। इसके बाद ही वे पोर्टल पर कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

 

योजना की अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

मध्यप्रदेश सरकार की ओर से योजना के तहत प्रदेश के किसानों से सब्सिडी पर कृषि यंत्र के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

कृषि विभाग मध्यप्रदेश के कृषि अभियांंत्रिकी विभाग द्वारा मांगे गए आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान विभागीय वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

इसके अलावा अपने क्षेत्र के कृषि विभाग के अधिकारियों से इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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