रबी फसल बीमा आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय

बैंक या CSC से करवाएं सकते हैं बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन 2025-26 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है।

इस योजना में गेहूं, चना, सरसों, जौ, इसबगोल, मेथी, तारामीरा और जीरा जैसी अधिसूचित फसलें शामिल हैं।

कृषि विभाग के मुताबिक, फसल ऋणी (केसीसी) किसानों का बीमा संबंधित बैंक की ओर से खुद ही कर दिया जाता है।

जिन किसानों ने फसल ऋण नहीं लिया है, वे अपनी फसल का बीमा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, नजदीकी बैंक शाखा, सीएससी या बीमा कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क कर करवा सकते हैं।

 

जरूरी दस्तावेजों के साथ किसान कर सकेंगें अप्लाई

गैर-ऋणी किसानों को आवेदन के लिए आधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी की नकल, एक स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र (जिसमें प्रत्येक खसरा का कुल क्षेत्रफल, प्रस्तावित फसल बुवाई का क्षेत्र, मालिक का नाम और बीमा हित का प्रकार जैसे स्वयं या बटाई पर हो), और बैंक खाते की पासबुक की प्रति जमा करनी होगी।

बटाईदार किसान जिस जिले में रहते हैं, उसी जिले की परिधि में बटाई की भूमि मान्य होगी।

 

योजना से रबी फसलों के नुकसान पर मिलेगा मुआवजा

यह योजना रबी फसलों में बुवाई से लेकर कटाई तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, बाढ़ और प्राकृतिक आग से होने वाले नुकसान को कवर करती है।

फसल कटाई प्रयोग से मिली औसत उपज में कमी के आधार पर क्षतिपूर्ति देय होगी।

इसके अलावा, फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए रखी गई कटी फसल में बेमौसम बरसात या ओलावृष्टि से 14 दिनों तक होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत स्तर पर किया जाएगा।

 

आपदा के 72 घंटे के अंदर फसल नुकसान की देनी होगी सूचना

नुकसान होने की स्थिति में, बीमित किसान को आपदा के 72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की सूचना देनी होगी।

यह सूचना भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447, नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय, बैंक या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से दी जा सकती है।

किसानों को बुवाई की गई फसल में परिवर्तन की सूचना भी संबंधित बैंक को 31 दिसंबर तक देनी होगी।

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