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आवेदन के बावजूद 7 लाख 24000 किसानों को क्यों नहीं मिला पैसा?

 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम

 

किन वजहों से रुकता है पीएम किसान निधि का पैसा, इसे जानिए और कीजिए सुधार, खाता अमान्य होने के कारण या आधार न होने की वजह से रुकता है ज्यादातर किसानों का पैसा.

 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने अगस्त से नवंबर तक 10,40,28,677 किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपये भेज दिए हैं.

अब 10वीं किस्त भेजने की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इसका पैसा 10 से 15 दिसंबर के बीच रिलीज होगा.

इस बीच 7,24,042 किसानों की पेमेंट फेल हो गई है. जबकि 49,76,579 किसानों की भुगतान प्रतिक्रिया लंबित है.

सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि आवेदन के बावजूद पैसा नहीं आता या फिर रिलीज होने के बाद रकम रुक जाती है.

 

कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि सबसे बड़ी किसान स्कीम का फायदा लेने के लिए फार्म भरते वक्त सही कागजातों का होना जरूरी है.

वरना अप्लाई करने के बाद भी पैसा नहीं आएगा. जरा सी चूक आपको इस लाभ से वंचित कर सकती है.

 

33 महीने में 1.58 लाख करोड़ का फायदा

पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम शुरू हुए 33 महीने हो चुके हैं.

दिसंबर 2018 से अब तक इसके करीब 12 करोड़ लाभार्थी हो चुके हैं.

इनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट 1.58 लाख करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं, ताकि खेती-किसानी करना आसान हो.

लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आवेदन के बावजूद पैसा नहीं मिला. क्योंकि उनके रिकॉर्ड में कोई न कोई गड़बड़ी है. हालांकि, वो किसान ही हैं.

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो आपके दस्तावेजों में अलग-अलग सूचनाएं हैं या फिर आपने फार्म ध्यान से नहीं भरा.

 

इस बात का रखें ध्यान

स्कीम के तहत खुद ऑनलाइन आवेदन करते वक्त फॉर्म को पूरा भरें. जानकारी सही हो.

क्योंकि अब सरकारी सिस्टम में किसी का भी रिकॉर्ड क्रॉस चेक करना आसान है.

इसमें बैंक खाते की जानकारी भरते समय IFSC कोड ठीक से भरें. उसी अकाउंट नंबर को भरें जो चालू स्थिति में हो.

जमीन की डिटेल-खासतौर पर खसरा नंबर और खाता नंबर बहुत सावधानी से भरना चाहिए.

 

जिन लोगों को खेती के लिए सालाना 6000 रुपये का लाभ नहीं मिल रहा है उनके रिकॉर्ड में कुछ ऑब्जेक्शन बहुत कॉमन हैं.

  • खाता अमान्य होने के कारण अस्थायी रोक. यानी खाता सही नहीं है. उसे दुरुस्त करवाने पर पैसा आ जाएगा.
  • जो खाता संख्या दिया गया वो बैंक में मौजूद नहीं था. इसका मतलब यह गलत खाता नंबर भरा गया है.
  • सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) द्वारा किसान का रिकॉर्ड स्वीकार नहीं किया गया है.
  • बैंक द्वारा अकाउंट अस्वीकृत यानी खाता बंद है.
  • पीएफएमएस / बैंक द्वारा किसान रिकॉर्ड को खारिज कर दिया गया है.
  • नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया में आधार सीडिंग नहीं हुई थी.
  • राज्य सरकार की ओर से करेक्शन पेंडिंग है.

 

किसे नहीं मिल सकता 6000 रुपये वाली योजना का लाभ

  1. ऐसे किसान जो भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक हैं, वर्तमान या पूर्व मंत्री हैं.
  2. मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद.
  3. ये लोग स्कीम से बाहर माने जाएंगे. भले ही वो किसानी भी करते हों.
  4. केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी इससे बाहर रहेंगे.
  5. पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर भुगतान करने वाले किसानों को फायदा नहीं मिलेगा.
  6. 10 हजार रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को भी लाभ नहीं.
  7. पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील और आर्किटेक्ट योजना से बाहर होंगे.

 

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