संयुक्त पंजीयक सहकारिता अरविंद सिंह सेंगर ने बताया कि सहकारी अधिनियम में सहकारी संस्थाओं को दंड ब्याज लगाने का अधिकार है। विभाग ने तय कर दिया है कि अब ये दो प्रतिशत से अधिक दंड ब्याज वसूल नहीं कर सकेंगी। इसी तरह जिला बैंक को यदि समिति समय पर ऋण नहीं चुकाती है तो उस पर दो की जगह एक प्रतिशत दंड ब्याज लगेगा और यह वार्षिक होगा।

 

डिफाल्टर किसानों को मिलेगी ब्याज माफी