‘किसान मानधन योजना’ की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और पात्रता
किसानों के बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) की शुरुआत की है.
इस योजना के तहत किसान को हर महीने करीब 3000 रुपए तक की पेंशन मिलेगी. जानें कैसे
बढ़ती उम्र के साथ जब आमदनी के स्रोत कम हो जाते हैं, तब सबसे बड़ी जरूरत एक स्थायी सहारे की होती है.
ऐसे में देश के छोटे और सीमांत किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) की शुरुआत की है.
यह योजना किसानों को बुजुर्ग होने पर आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है.
भारत सरकार की यह योजना उन किसानों के लिए एक राहत है, जो बढ़ती उम्र में आय के स्थायी साधनों के अभाव में जीवन जीने को मजबूर होते हैं.
कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही यह किसान पेंशन योजना अब लाखों किसानों के लिए वरदान बनती जा रही है.
ऐसे में आइए इस बेहतरीन स्कीम से जुड़ी शर्तें और आवेदन प्रक्रिया क्या है. इसके बारे में जानते हैं…
कौन कर सकता है आवेदन?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में वे किसान आवेदन कर सकते हैं, जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है.
योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे किसानों को लाभ देना है जो सीमांत या छोटे किसान की श्रेणी में आते हैं और जिनकी भूमि की जोत 2 हेक्टेयर से कम है.
क्या मिलेगा लाभ?
इस योजना के तहत जब किसान 60 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है, तो उसे हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलती है.
यह पेंशन राशि वृद्धावस्था में उनके जीवनयापन में सहारा बनती है. इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना चाहती है.
कितना देने होगी सहायता राशि ?
किसानों को योजना में शामिल होने के लिए हर महीने 55 रुपए से 200 रुपए तक की सहायता राशि देनी होगा.
यह राशि उनकी उम्र के अनुसार तय होती है. इस अंशदान की अवधि न्यूनतम 20 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष तक होती है.
खास बात यह है कि जितनी सहायता राशि किसान के द्वारा दी जाएगी, उतना ही योगदान सरकार की ओर से भी किया जाएगा.
पंजीकरण प्रक्रिया क्या है?
किसान इस योजना में अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.
इसके लिए उन्हें आधार कार्ड और बैंक खाता आवश्यक रूप से साथ ले जाना होगा.
CSC केंद्र पर पंजीकरण के बाद किसान योजना के सदस्य बन जाते हैं और उन्हें पेंशन कार्ड भी मिल जाता है.
संपर्क और सहायता
इस योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए किसान 1800-180-1551 पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं.
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