कृषि यंत्र मिनी दाल मिल एवं मिलेट मिल के आवेदन की पूर्ति ना होने चलते इन दोनों कृषि यंत्रों के आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है।
अब किसान भाई 10 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते है। इसके पश्चात 11 फरवरी को लॉटरी जारी की जायेगी।
मिनी दाल मिल एवं मिलेट मिल
अगर आप कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy Krishi Yantra) प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं कर सके है तो, यह आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है।
मिनी दाल मिल और मिलेट मिल पर सब्सिडी कितनी मिलेगी एवं योजना में आवेदन कैसे कर पायेंगे? आइए आपको बताते है सबकुछ…
मिनी दाल मिल एवं मिलेट मिल पर कितनी मिलेगी सब्सिडी
1. कृषि यंत्र मिनी दाल : मिनी दाल मिल कृषि यंत्र पर एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी (दालें) / मिनी दाल मिल 50kg /hr तक के लिए अधिकतम 50% यानी 1,20,000 रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा।
इसके अलावा जनरल और अन्य वर्ग के किसानों को फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी (दालें) / मिनी दाल मिल 50kg /hr तक के लिए अधिकतम 40% यानी 96,000 रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा।
2. कृषि यंत्र मिलेट मिल : मिलेट मिल कृषि यंत्र पर एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी (दालें) / मिलेट मिल 60kg /hr एवं 100 kg/hr से कम तक के लिए अधिकतम 60% यानी 90,000 रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा।
इसके अलावा जनरल और अन्य वर्ग के किसानों को फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी / मिलेट मिल 60kg /hr एवं 100 kg/hr से कम तक के लिए अधिकतम 50% यानी 75,000 रूपये तक की सब्सिडी दी जायेगी।
कृषि यंत्र मिनी दाल मिल और मिलेट मिल पर कितना डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। देखें…
– कृषि यंत्र मिनी दाल मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) हेतु राशि रू. 5,000 /- (संशोधित) का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
– कृषि यंत्र मिलेट मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता ) हेतु राशि रू. 5,000 /- (संशोधित) का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना में कृषि यंत्रों के लिए धरोहर राशि (डिमांड ड्राफ्ट) जरूर बनवानी पड़ेगी।
डीडी बनवाने के बाद ही आप योजना में आवेदन कर पायेंगे। कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय इस डीडी ड्राफ्ट को अपलोड करना होता है।
आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा।
धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा। इच्छुक कृषक आवेदन करने हेतु निर्धारित धरोहर राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कहां करे आवेदन
मध्यप्रदेश में कृषि अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।
अतः जो किसान भाई कृषि यंत्र मिनी दाल मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) एवं मिलेट मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता ) पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर आवेदन कर सकते हैं।
जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं।
कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज
कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार से है:-
- आधार कार्ड,
- बैंक पासबुक ,
- जाति प्रमाण पत्र ,
- बी-1 की प्रति,
- बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,
- पासपोर्ट साइज फोटो ,
- मोबाइल नंबर आदि।
अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें
जिस किसी किसान भाई को कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो, वह नीचे दिए गए नंबरों/मेल के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकते है :-
Subsidy Krishi Yantra | संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी
आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३
दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001
वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002
ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)
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